Income Tax Return भरने वाले 31 लाख लोगों को नहीं मिला रिटर्न, वजह जानकर रह जाएंगे हैरान

Income Tax Return E-Verification: इनकम टैक्स रिटर्न को वेरीफाई नहीं करते हैं तो आईटीआर को भरा हुआ नहीं माना जाएगा. इसके लिए विभाग के द्वारा 30 दिनों का वक्त दिया जाता है. वेरिफिकेशन नहीं करने से विभाग के द्वारा रिफंड प्रोसेस नहीं किया जाएगा.

By Madhuresh Narayan | August 27, 2023 12:30 PM

Income Tax Return E-Verification: आयकर विभाग के द्वारा टैक्स भरने की आखिरी तिथि 31 जुलाई रखी गयी थी. आकलन वर्ष 2023-24 के लिए 31 जुलाई तक रिकॉर्ड 6.77 करोड़ आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल किया था. इनमें से 53.67 लाख लोगों ने पहली बार रिटर्न भरा था. आयकर विभाग ने एक बयान के मुताबिक कर यह संख्या पिछले साल की समान अवधि तक जमा 5.83 करोड़ रिटर्न से 16.1 प्रतिशत अधिक है. मगर, अब परेशानी ये है कि रिटर्न भरने वाले 31 लाख टैक्सपेयरों का रिटर्न अभी तक नहीं आया है. बताया जा रहा है कि आयकर दाताओं ने अभी तक टैक्स भरने के बाद वेरीफाई नहीं किया है. बता दें कि इनकम टैक्स रिटर्न को वेरीफाई नहीं करते हैं तो आईटीआर को भरा हुआ नहीं माना जाएगा. इसके लिए विभाग के द्वारा 30 दिनों का वक्त दिया जाता है. वेरिफिकेशन नहीं करने से विभाग के द्वारा रिफंड प्रोसेस नहीं किया जाएगा. ऐसे में इन टैक्सपेयर को फिर से इनकम टैक्स रिटर्न भरना होगा.

केवल 6.59 करोड़ टैक्सपेयर ने किया वेरीफाई

आयकर विभाग के द्वारा दी गयी जानकारी के मुताबिक, अगस्त तक 6.91 करोड़ से ज्यादा लोगों ने 23 अगस्त तक रिटर्न भरा था, लेकिन सिर्फ 6.59 करोड़ टैक्सपेयर्स ने ही अपने आईटीआर को वेरीफाई किया है. यानि, 31 लाख लोगों ने अभी तक अपने रिटर्न का वेरिफिकेशन नहीं किया है. वेरिफिकेशन के लिए मिलने वाला 30 दिनों का वक्त अब समाप्त होने वाला है. विभाग ने X प्लेटफॉर्म पर लिखा कि प्रिय करदाताओं, आज ही ई-फाइलिंग प्रक्रिया पूरी करें! कृपया रिटर्न के ई-सत्यापन के लिए आवश्यक चरण नीचे देखें. अपने आईटीआर को दाखिल करने के 30 दिनों के भीतर सत्यापित करना याद रखें. विलंबित सत्यापन से आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार विलंब शुल्क लगाया जा सकता है.

ई-वेरिफिकेशन कैसे करें

इनकम टैक्स भरने के बाद उसका ई-वेरिफिकेशन करना जरूरी है. इसके लिए आयकर विभाग के द्वारा 120 दिनों का वक्त दिया जाता है. वेरिफिकेशन कराने के लिए सबसे पहले, अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को ई-फाइल करें. रिटर्न को ई-फाइल करने के बाद, आपको ई-वेरिफिकेशन का चयन करने के लिए विकल्प दिए जाते हैं. आप ई-वेरिफिकेशन का उपयोग करके अपने रिटर्न को वेरिफाई कर सकते हैं और बिना इंटरनेट बैंकिंग या डीमैट खाता के बैंक अकाउंट को लिंक किए, रिफंड भी प्राप्त कर सकते हैं. आपको ई-वेरिफिकेशन के लिए विभिन्न तरीके उपलब्ध होते हैं. इसमें आधार ओटीपी आधारित वेरिफिकेशन होता है. अपने आधार संख्या के साथ ओटीपी प्राप्त करके ई-वेरिफिकेशन करें. इसके अलावा आप अपने बैंक अकाउंट के साथ भी वेरिफिकेशन करा सकते हैं. आप अपने डीमैट खाता का उपयोग करके भी वेरिफिकेशन कर सकते हैं.

आयकर विभाग ने दिल्ली, मुंबई में ई-एडवांस रूलिंग को चालू किया

आयकर विभाग ने कहा कि दिल्ली और मुंबई में एडवांस रूलिंग बोर्ड चालू कर दिए गए हैं। ये बोर्ड ईमेल आधारित प्रक्रियाओं के जरिए काम करेंगे और वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सुनवाई करेंगे. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने सितंबर, 2021 में एडवांस रूलिंग के लिए तीन बोर्डों का गठन किया था. इसके साथ ही एडवांस रूलिंग की पूरी प्रक्रिया को न्यूनतम प्रत्यक्ष शारीरिक हस्तक्षेप वाला और अधिक कुशल, पारदर्शी तथा जवाबदेह बनाने के लिए ई-एडवांस रूलिंग की योजना शुरू की गई थी. सीबीडीटी ने एक बयान में कहा कि दिल्ली और मुंबई में एडवांस रूलिंग बोर्ड का संचालन शुरू हो गया है. इन बोर्डों ने ई-मेल-आधारित प्रक्रियाओं के जरिए काम करना और वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सुनवाई करना शुरू कर दिया है.

आयकर विभाग की वेबसाइट अधिक सुविधाओं के साथ नए रंगरूप में पेश

आयकर विभाग ने उपयोगकर्ता के अनुकूल इंटरफेस, बेहतर सुविधाओं और नए मॉड्यूल के साथ एक नए रंगरूप में अपनी वेबसाइट पेश की. नयी वेबसाइट को केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) के चेयरमैन नितिन गुप्ता ने उदयपुर में आयकर निदेशालय (सिस्टम) द्वारा आयोजित ‘चिंतन शिविर’ में पेश किया. सीबीडीटी ने एक बयान में कहा कि करदाताओं के अनुभव को बेहतर करने और नयी तकनीक के साथ तालमेल बनाए रखने के लिए आयकर विभाग ने अपनी राष्ट्रीय वेबसाइट को उपयोगकर्ता के अनुकूल इंटरफेस, बेहतर सुविधाओं और नए मॉड्यूल के साथ नया रूप दिया है. नयी वेबसाइट को मोबाइल के अनुकूल लेआउट के साथ फिर से डिजायन किया गया है. वेबसाइट में नयी सुविधाओं के साथ सामग्री के लिए एक ‘मेगा मेनू’ भी है.

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