नयी दिल्ली : करदाताओं (Taxpayers) के लिए बड़ी खबर है. अगर आपने अभी तक अपना इनकम टैक्स रिटर्न (Income Tax Return) नहीं भरा है तो 30 जून तक यह काम कर लें. इसके बाद आपको दोगुना टीडीएस (TDS) देना पड़ेगा. सीएनएन न्यूज-19 की खबर के अनुसार अगर किसी करदाता ने पिछले दो वर्षों में टीडीएस दाखिल नहीं किया है और प्रत्येक वर्ष टीडीएस की कटौती 50,000 रुपये से अधिक है, तो आयकर विभाग 1 जुलाई से आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करते समय अधिक शुल्क लेगा.
बजट 2021 में, आय की निश्चित प्रकृति वाले मामलों पर उच्च दर पर टीडीएस काटने के लिए 206AB की शुरुआत की गई थी. टैक्स2विन के सह-संस्थापक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी अभिषेक सोनी ने कहा, जहां पिछले दो वर्षों के लिए आय की रिटर्न दाखिल नहीं की गई है और प्रत्येक वर्ष काटा गया टीडीएस 50,000 रुपये से अधिक है तो इसपर लगने वाला कर टीसीएस दोगुना देना होगा.
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने वित्तीय वर्ष 2021 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा बढ़ा दी है. वित्त वर्ष 2020-21 की चौथी तिमाही के लिए स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) दाखिल करने की अंतिम तिथि बढ़ा दी गयी है. नये नियमों के अनुसार जिन लोगों ने रिटर्न फाइल नहीं किया है उनपर टैक्स कलेक्शन ऐट सोर्स (TCS) ज्यादा लगेगा. एक जुलाई से टीडीएस और टीसीएस की दरों 10 से 20 फीसदी होंगे, तो पहले 5 से 10 फीसदी थी.
Also Read: इनकम टैक्स रिटर्न भरने के लिए नया पोर्टल लॉन्च, यहां जानें खास नये फीचर्स के बारे में…
टैक्स कनेक्ट एडवाइजरी सर्विसेज एलएलपी के पार्टनर विवेक जालान ने कहा कि नये आयकर रिटर्न ई-फाइलिंग पोर्टल में यह जांचने के लिए एक नयी सुविधा है कि व्यक्ति ने पहले रिटर्न दाखिल किया है या नहीं. नयी धारा 206AB के तहत, निर्दिष्ट व्यक्तियों के लिए जिन्होंने पिछले दो वर्षों से आईटीआर दाखिल नहीं किया है, भुगतानकर्ता द्वारा एक उच्च टीडीएस काटा जाना है. यह उम्मीद की जाती है कि कटौतीकर्ता के लिए यह जांचने के लिए कि कटौतीकर्ता ने अपने पिछले दो आईटीआर दाखिल किए हैं या नहीं, नए कर पोर्टल में एक नई सुविधा होने जा रही है.
अगर किसी व्यक्ति को किसी कंपनी या फर्म की ओर से कुछ आय होती है तो एक निश्चित सीमा के बाद कंपनी राशि के भुगतान पर टीडीएस की कटौती करती है. इस कटौती के बाद की राशि का भुगतान व्यक्ति को किया जाता है. यह कटौती सैलरी, निवेश पर मिलने वाले ब्याज आदि या फिर कमिशन पर काटा जा सकता है. बाद में वह व्यक्ति अपना आयकर रिटर्न दाखिल करते समय उस राशि की मांग इंनकम टैक्स डिपार्टमेंट से कर सकता है.
Posted By: Amlesh Nandan.
Disclaimer: शेयर बाजार से संबंधित किसी भी खरीद-बिक्री के लिए प्रभात खबर कोई सुझाव नहीं देता. हम बाजार से जुड़े विश्लेषण मार्केट एक्सपर्ट्स और ब्रोकिंग कंपनियों के हवाले से प्रकाशित करते हैं. लेकिन प्रमाणित विशेषज्ञों से परामर्श के बाद ही बाजार से जुड़े निर्णय करें.