Income tax return 2020 : कोरोना वायरस महामारी के कारण वित्त मंत्रालय ने करदाताओं को टैक्स भरने में राहत दिया है, जिसके बाद अब 31 दिसंबर तक इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भरा जा सकता है. यह फैसला 24 अक्टूबर को वित्त मंत्रालय ने एक आदेश जारी कर दिया.
इससे पहले, सीबीडीटी (CBDT) ने एक आदेश में बताया कि देश में टैक्स भरने की तिथि में बदलाव किया गया. टैक्स भरने की तिथि को 30 सितंबर से 30 नवंबर तक किया गया है, लेकिन वित्त मंत्रालय ने लोगों को राहत देते हुए इनकम टैक्स रिटर्न की तारीख (Income tax return last date) बढ़ाकर 31 दिसंबर कर दिया.
बता दें कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने एक बयान में कहा, ‘जिन करदाताओं के लिये आयकर रिटर्न भरने की समय-सीमा विस्तार से पहले 31 जुलाई 2020 थी, उनके लिये समय-सीमा 31 दिसंबर 2020 तक बढ़ा दी गयी है.’
वहीं जिन करदाताओं के खाताओं की ऑडिट किये जाने की जरूरत है और जिनकी समयसीमा पहले 31 अक्टूबर 2020 थी, वे अब 31 जनवरी 2021 तक आईटीआर भर सकते हैं.सीबीडीटी ने कहा कि करदाताओं को आईटीआर भरने में अधिक समय देने के लिये समय-सीमा बढ़ायी गयी है.
ये दस्तावेज जरूरी– ऑनलाइन आईटीआर फाइल करने के लिए सबसे पहले आपको जरूरी दस्तावेज साथ रखने होंगे जैसे पैन नंबर, आधार नंबर, बैंक अकाउंट नंबर, इन्वेस्टमेंट डिटेल्स और उसके प्रूफ/सर्टिफिकेट, फॉर्म-16, फॉर्म-26 एएस आदि. इसके बाद ही ऑनलाइन आईटीएआर फाइल किया जा सकता है.
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Posted By : Avinish Kumar Mishra
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