Belated ITR Filing: इनकम टैक्स दाखिल करने का आज आखिरी मौका, विभाग ने किया अलर्ट, चूक गए तो होगी भंयकर परेशानी

Belated ITR Filing: आयकर विभाग ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि करदाता कृपया ध्यान दें! A.Y 2023-24 के लिए अपना ITR दाखिल करने के लिए यह आपकी आखिरी कॉल है. जल्दी करें! इससे पहले भी आयकर विभाग के द्वारा टैक्सपेयर को लगातार रिटर्न दाखिल करने के लिए अलर्ट किया जा रहा है.

By Madhuresh Narayan | December 31, 2023 9:56 AM

Belated ITR Filing: आयकर विभाग के द्वारा आमलोगों के लिए वित्त वर्ष 2022-23 और एसेसमेंट ईयर 2023-24 इनकम टैक्स देने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2023 तय की गयी थी. हालांकि, फाइन के साथ टैक्स देने की आज आखिरी तारीख है. इसे लेकर इनकम टैक्स विभाग के द्वारा आज अलर्ट जारी किया गया है. आयकर विभाग ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि करदाता कृपया ध्यान दें! A.Y 2023-24 के लिए अपना ITR दाखिल करने के लिए यह आपकी आखिरी कॉल है. जल्दी करें! इससे पहले भी आयकर विभाग के द्वारा टैक्सपेयर को लगातार रिटर्न दाखिल करने के लिए अलर्ट किया जा रहा है. बताया जा रहा है कि विभाग के द्वारा ऐसे लोगों और संस्थाओं की पहचान की गयी है जिन्होंने वित्त वर्ष 2022-23 में बड़ी संख्या में वित्तीय ट्रांजैक्शन किए हैं, लेकिन अपना आईटीआर फाइल नहीं किया है. ऐसे करदाताओं को इनकम टैक्स के द्वारा मोबाइल SMS के द्वारा मैसेज भेजकर अलर्ट किया जा रहा है. उन्हें आज लेट फाइन के साथ टैक्स भरने का निर्देश दिया गया है.

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रिटर्न दाखिल नहीं करने पर क्या होगा

आयकर विभाग के नियम के अनुसार, टैक्स जमा करने के लिए दो समय तय किया जाता है. एक तय समय जो आमतौर पर 31 जून या जुलाई होती है, तक आप बिना पेनल्टी के असेसमेंट ईयर का टैक्स दे सकते हैं. इसके बाद, एक तय समय तक आप कुछ फाइन के साथ टैक्स भर सकते हैं. इसमें सालाना पांच लाख से कम इनकम वाले लोगों को एक हजार पेनल्टी देना होता है. जबकि, पांच लाख से ज्यादा इनकम वाले लोगों को लेट फाइन के रुप में पांच हजार देना होता है. अगर फाइन के साथ, रिटर्न दाखिल करने की तारीख तक टैक्स नहीं देने पर, आयकर विभगा के द्वारा चिंहित लोगों को नोटिस भेजा जा सकता है. इसके साथ ही, हेवी फाइन के साथ आयकर की वसूली कर सकते हैं. बता दें कि विभाग ने हाल ही में जानकारी दी थी कि 2023-24 के लिए 8 करोड़ से अधिक टैक्सपेयर्स ने आईटीआर फाइल किया है. पहला मौका है जब कुल 7,51,60,817 टैक्सपेयर्स ने रिटर्न दाखिल किया है.

30-40 मिनट में भर सकते हैं टैक्स

किसी भी व्यक्ति को खुद से इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने में 30 से 40 मिनट का समय लगता है. इसके लिए बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है. आइये जानते हैं वो आसान स्टेप्स जिससे आसानी से टैक्स फाइल कर सकते हैं. सबसे पहले इनकम टैक्स फाइल करने के लिए वेबसाइट https://www.incometax.gov.in/iec/foportal/ जाएं. यहां अपने पैन कार्ड की मदद से रजिस्टर या लॉगइन करें. इसके बाद, अगर टैक्सपेयर वेतनभोगी है तो असेसमेंट ईयर, आईटीआर फॉर्म का नंबर, आईटीआर का टाइप आदि सारी जानकारी भरें. इसके बाद ये बताएं कि आप आपना टैक्स ऑनलाइन जमा कराएंगे या ऑफलाइन. अगर आप वेतनभोगी हैं तो आपको ये सारी डिटेल अपने फॉर्म16 पर मिल जाएंगी. बाकी सब्मिट करने के लिए आप ऑनलाइन वाला ऑप्शन चुन सकते हैं. साइट पर मांगी गयी सारी जानकारी भरने के बाद आगे बढ़े. इसके बाद इंडिविजुअल के लिए आईटीआर फाइल कर रहे हैं या हिंदू अविभाजित परिवार के लिए, या किसी फर्म या पार्टनरशिप फर्म के लिए ये आयकर विभाग को बताएं.

व्यक्तिगत आयकर भरने के हैं दो कैटेगरी

व्यक्तिगत आयकर भरने के लिए इनकम टैक्स में दो कैटेगरी है. इसमें एक कैटेगरी आईटीआर-1 और दूसरा आईटीआर-4 है. अगर, आपकी सालाना इनकम 50 लाख से कम है तो आप इन फार्म को भरने का विकल्प चून सकते हैं. फार्म का चयन उनके आय के सोर्स के हिसाब से ये अलग-अलग चयन करना होता है. आईटीआर-1 ऑप्शन वालों को अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन, ग्रॉस टोटल इनकम, टैक्स छूट की जानकारी, टैक्स भरने की जानकारी, टैक्स की देनदारी (कैलकुलेशन खुद हो जाती है) की जानकारी भरनी होती है. जबकि, आईटीआर-4 ऑप्शन वालों को ऊपर बताई सभी जानकारी के साथ डिस्क्लोजर्स भी भरने होते हैं. आईटीआर को वैलिडेट करने के लिए आधार बेस्ड ओटीपी डालें.

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