Income Tax Return Filling: आइटीआर दाखिल करने के लिए बचे हैं चार दिन, चूके तो देना होगा जुर्माना

Income Tax Return Filling: आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए मात्र चार दिन शेष रह गये हैं. अगर आपने अभी तक अपना आयकर रिटर्न दाखिल नहीं किया है तो समय न गंवाए. अंतिम दिन की प्रतीक्षा न करें.

By Prabhat Khabar Digital Desk | July 28, 2023 5:13 PM

-राकेश कुमार-

Income Tax Return Filling: आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए मात्र चार दिन शेष रह गये हैं. अगर आपने अभी तक अपना आयकर रिटर्न दाखिल नहीं किया है तो समय न गंवाए. अंतिम दिन की प्रतीक्षा न करें. अंतिम समय में वेबसाइट पर अधिक लोड होने पर परेशानी का सामना करना पड़ सकता है. सरकार ने इस बार रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तारीख नहीं बढ़ाने की बात पहले ही कह चुकी है. एसेसमेंट ईयर 2023-24 (वित्त वर्ष 2022-23 के लिए) के लिए आइटीआर फाइल करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई, 2023 है. ऐसे में अगर तय तारीख तक रिटर्न दाखिल नहीं कर पाते हैं, तो आपको देर से आइटीआर फाइल करते समय जुर्माने का भुगतान करना पड़ जायेगा. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के चेयरमैन नितिन गुप्ता ने बताया कि 24 जुलाई तक चार करोड़ से अधिक लोग आयकर रिटर्न दाखिल कर चुके हैं. विभाग ने आइटीआर दाखिल करने वालों के खातों में रिफंड भेजना भी शुरू कर दिया है. इस साल आयकर विभाग ने रिफंड प्रक्रिया तेज कर दी है और अब तक 80 लाख रिफंड जारी किया जा चुका है.

पुरानी व नयी कर व्यवस्था में से एक चुनें

आइटीआर दाखिल करते समय एक बात का खास ध्यान रखें. आइटीआर के लिए नयी और पुरानी व्यवस्था दोनों व्यवस्थाएं उपलब्ध हैं. आपको इसमें से किसी एक का चुनाव करना होगा. पुरानी व्यवस्था में आयकर अधिनियम के तहत छूट और कटौती का लाभ ले सकते हैं. अगर आप पुरानी कर व्यवस्था के तहत आयकर रिटर्न दाखिल करना चाहते हैं तो इसे आपकों खुद से चुनना होगा.

सही फार्म का चुनाव कर ऑनलाइन दाखिल कर सकते हैं आइटीआर

अगर आप खुद आइटीआर फाइल करना चाहते हैं तो आधिकारिक वेबसाइट www.incometax.gov.in/iec/foportal/ पर उपयुक्त फार्म भर सकते हैं. वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान 50 लाख रुपये से कम आय वाले वेतनभोगी व्यक्तियों के लिए आइटीआर फार्म-1 भरना होगा. इनकी आय का स्रोत वेतन, पेंशन या फैमिली पेंशन हो, एक मकान से आमदनी हो, कृषि से आय 5000 रुपये से ज्यादा न हो और डाकघर या बैंक से मिले ब्याज और डिविडेंट के जरिये अन्य आय अर्जित की हो. वहीं, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पाने वाले वेतनभोगी लोगों को आइटीआर फॉर्म-2 भरना होगा. इसलिए फार्म का चुनाव करने से पहले आप वेबसाइट पर दी गयी शर्तों को सावधानीपूर्वक पढ़ लें.

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फॉर्म 26एएस और एआइएस पर जरूर ध्यान दें

आयकर रिटर्न दाखिल करने की प्रक्रिया में फॉर्म 16, आय और निवेश से जुड़े कागजात के अलावा फॉर्म 26एएस और एन्युअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट (एआइएस) महत्वपूर्ण हैं. एआइएस का कॉन्सोलिडिटेट स्टेटमेंट टीआइएस भी आपके लिए जरूरी है. इसे आयकर विभाग की वेबसाइट पर लॉग-इन कर प्राप्त कर सकते हैं. एआइएस में आपके द्वारा साल भर की आय और व्यय की पूरी जानकारी रहती है. इसी के अनुसार आपके आइटीआर में जानकारी होनी चाहिए. इसलिए अपने बैंक खाते का विवरण व अन्य खर्च की पूरी जानकारी पहले अपने पास रख लें. वित्त वर्ष के दौरान आपके द्वारा किये गये टैक्स भुगतान का ब्योरा फॉर्म 26एएस में रहता है. यह एक तरह से टैक्स बुक माना जाता है.

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एआइएस और फॉर्म 26एएस में गलतियां होने पर

ऐसा हो सकता है कि एआइएस और फॉर्म 26एएस दोनों में गलत जानकारी दी गयी हो या आंकड़ों को अपडेट न किया गया हो. ऐसी स्थिति में आप वित्त वर्ष के दौरान किये गये वित्तीय लेनदेन के वैध दस्तावेज, मसलन – बैंक स्टेटमेंट, पासबुक, डीमैट स्टेटमेंट या सेल डीड वगैरह होने जरूरी हैं. इन दस्तावेजों की मदद से आप एआइएस में गलती सुधारने के लिए आयकर विभाग को फीडबैक दे सकते हैं. अगर 26एएस में गड़बड़ी है, तो टीडीएस काटने वाले से संपर्क करके उसे अपने टीडीएस रिटर्न में सुधार करने के लिए कह सकते हैं. अगर टीडीएस काटने वाला ऐसा नहीं करता, तो आप अपने सीए की मदद से रिटर्न में जरूरी सुधार करवा सकते हैं. लेकिन ऐसी हालत में आपके पास उस लेनदेन के सबूत के तौर पर वैध दस्तावेज होना चाहिए, ताकि आयकर विभाग के मांगने पर मुहैया कराया जा सके.

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