Income Tax Return: वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए बिलेटेड या रिवाइज्ड इनकम टैक्स रिटर्न जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ा दी गयी है. अब लोग 31 मई तक यह जमा कर सकेंगे. वरीय चार्टर्ड अकाउंटेंट राजेश खेतान ने बताया कि कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामले के चलते टैक्सपेयर्स को राहत देने का यह फैसला किया गया है.
हालांकि वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न भरने की तारीख नहीं बदली है. बिना ऑडिट वालों के लिए यह 31 जुलाई तक ही फाइल करनी है. उन्होंने बताया कि असेसमेंट वर्ष 2020-21 (वित्त वर्ष 2019-20) के लिए इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 139 के सब सेक्शन चार और पांच के तहत बिलेटेड रिटर्न और रिवाइज्ड रिटर्न जमा करने की तारीख को दो महीने बढ़ाकर 31 मई किया गया है.
वित्त मंत्रालय का कहना है कि असेसमेंट ईयर 2020-21 (वित्त वर्ष 2019-20) के लिए इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 139 के सब सेक्शन 4 और 5 के तहत बीलेटेड रिटर्न और रिवाइज्ड रिटर्न की तारीख को दो महीने से बढ़ाकर 31 मई 2021 किया जा रहा है.
पहले यह डेडलाइन 31 मार्च 2021 को खत्म हो रही थी. अगर आसान शब्दों में कहें तो रिवाज्ड रिटर्न उसे कहते हैं जब इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते कोई गलती हो जाए तब रिवाइज्ड रिटर्न भरा जाता है
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, 31 मई तक जिसने आईटीआर फाइल नहीं किया तो उसे जेल की सजा भी हो सकती है. जेल की अवधि तीन माह से दो साल तक की हो सकती है. लेकिन अगर इनकम टैक्स का बकाया 25 लाख रुपये से ज्यादा है तो जेल की अवधि सात साल तक हो सकती है.
– चैप्टर एक्सएक्स के तहत अपील टू कमिश्नर मामले में रिटर्न फाइलिंग की अंतिम तिथि एक अप्रैल तक थी, जिसे बढ़ाकर 31 मई तक कर दिया गया है.
– सेक्शन 144सी के तहत डिस्प्यूट रिजॉल्यूशन पैनल के लिए रिटर्न फाइल करने की अंतिम तिथि एक अप्रैल तक थी, जिसे बढ़ाकर 31 मई कर दिया गया है.
– सेक्शन 148 के तहत मिले नोटिस के मामले में रिटर्न फाइलिंग की अंतिम तिथि भी 31 मई तक बढ़ायी गयी है.
Posted By: Utpal kant
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