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Income Tax Return: 2.5 लाख से कम सैलरी होने पर भी फाइल करें ITR, जानिए क्या हैं इसके फायदे

Income Tax Return: आईटीआर भरना उन लोगों के लिए भी जरूरी है, जिनकी सालाना आय 2.50 लाख रुपये से कम है. दरअसल, कम आय वाले लोगों को ऑटोमोटेटेड इनकम टैक्स नोटिस से बचने में मदद करेगा.

By Prabhat Khabar Digital Desk | July 16, 2022 5:20 PM

Income Tax Return: आयकर रिटर्न फाइल करने को लेकर बहुत सारे लोगों के मन में यह कनफ्यूज हो जाता है कि उन्हें आईटीआर भरना जरूरी है भी या नहीं. यहां बता दें कि यह उन लोगों के लिए भी जरूरी है, जिनकी सालाना आय 2.50 लाख रुपये से कम है. दरअसल, कम आय वाले लोगों को ऑटोमोटेटेड इनकम टैक्स नोटिस से बचने में मदद करेगा.

आईटीआर फाइल करना क्यों जरूरी है?

मालूम हो कि एसेसमेंट ईयर 2022-23 या वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने की तय तारीख 31 जुलाई 2022 है. ऐसे में इनकम ग्रुप में आने वाले व्यक्ति को अपना आईटीआर समय सीमा से पहले फाइल करने की सलाह दी जाती है. बता दें कि अगर आपकी ग्रॉस कुल कमाई 2.5 लाख रुपये से अधिक है, तो आपको आईटीआर फाइल करना जरूरी है. यह सीमा वरिष्ठ नागरिकों के लिए 3 लाख है और 80 साल से अधिक के लोगों के लिए 5 लाख रुपये है. यानी अगर आपकी कुल कमाई 2.5 लाख रुपये से कम है तो आपको आईटीआर भरने की जरूरत नहीं है. हालांकि, अगर आप कम सैलरी के बावजूद आईटीआर भरते हैं तो इससे आपको कई फायदे होते हैं.

जानें क्या कहते है एक्सपर्ट

एक्सपर्ट की मानें तो अगर कोई व्यक्ति आईटीआर फाइल नहीं करता है, तो वह टीडीएस कटौती पर आईटीआर रिफंड का क्लेम नहीं कर सकता है. ऐसे में जिनका टीडीएस डिडक्शन होता है, उनके लिए आयकर रिटर्न फाइल करना जरूरी हो जाता है. चाहे उनकी सालाना इनकम आयकर सीमा से कम यानी 2.5 लाख रुपये प्रति वर्ष ही क्यों न हो. सालाना आय सीमा से कम होने पर भी आईटीआर दाखिल करने को लेकर डेलॉयट इंडिया की पार्टनर आरती रावते ने कहा कि यह सलाह दी जाती है कि कम इनकम होने पर भी शून्य आयकर रिटर्न दाखिल करें. इसके कई फायदे है. जब आपको पासपोर्ट रिन्यूअल या वीजा के लिए आवेदन करना होगा, तब वहां आपको यह डिटेल काम आ सकता है. साथ ही अगर आप रिटर्न दाखिल करते हैं तो आईटी डिपार्टमेंट की तरफ से पूछे जाने वाले कई सवाल से बच सकेंगे.

nil ITR के फायदे

वहीं, 2.5 लाख रुपये से कम होने पर भी आईटीआर दाखिल करने के लाभों पर टैक्सबड्डी डॉट कॉम के संस्थापक सुजीत बांगर ने कहा कि कोई अपने नियोक्ता या किसी अन्य भुगतानकर्ता द्वारा काटे गए टीडीएस के खिलाफ आईटीआर रिफंड का दावा नहीं कर सकता है. इसलिए, यदि आपकी आय छूट सीमा से कम है, तब भी आयकर रिटर्न दाखिल करना भी फायदेमंद है. उन्होंने कहा कि यदि आप किसी लोन के लिए आवेदन करना चाहते हैं, तो बैंक या लोन देने वाले संस्थान आईटी रिटर्न मांगता है. ऐसे में अगर आप आईटी रिटर्न जमा करते हैं तो आपका लोन जल्दी अप्रूल हो जाएगा.

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