ITR Filing Process: खुद से फाइल कर सकते हैं इनकम टैक्स रिटर्न, यहां जानिए स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस

Income Tax Return भरने के लिए जरूरी दस्तावेजों के साथ ही सही प्रक्रिया को पूरा करना जरूरी होता है. आईटीआर फाइल करने में दिक्कतें आ सकती हैं, लेकिन यह काम कुछ तैयारी के साथ किया जाए तो बिना एक्सपर्ट की मदद के भी फाइल किया जा सकता है.

By Samir Kumar | April 29, 2023 9:55 AM

Income Tax Return Filing Process: आयकरदाताओं के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करना अनिवार्य है. अगर कोई आयकरदाता आईटीआर फाइल नहीं करता है तो उसे जुर्माना भरना पड़ सकता है. आईटीआर भरने के लिए जरूरी दस्तावेजों के साथ ही सही प्रक्रिया को पूरा करना जरूरी होता है. आईटीआर फाइल करने में दिक्कतें आ सकती हैं, लेकिन यह काम कुछ तैयारी के साथ किया जाए तो बिना एक्सपर्ट की मदद के भी फाइल किया जा सकता है. आइए जानते हैं, आप घर बैठे कैसे आईटीआर फाइल कर सकते हैं.

आईटीआर भरने से पहले इन बातों का रखें ख्याल

अगर आप आईटीआर भरने जा रहे हैं तो सबसे पहले आय, टैक्स और रिटर्न का कैलकुलेशन कर लें ताकि प्रॉसेस और आसान हो जाए. साथ ही टैक्स कटौती और टीडीएस चार्ज को भी ध्यान में रखना चाहिए. टीडीएस फॉर्म 26AS के तहत फाइल किया जाता है, जिसके तहत आपको अपने आय और कटौती की जानकारी देनी होती है. प्रक्रिया शुरू करने से पहले सुनिश्चित करें कि आपके पास सभी जरूरी डॉक्यूमेंट्स जैसे आपका फॉर्म 16, बैंक डीटेल्स, निवेश डीटेल्स और आय के अन्य स्रोत आपके पास मौजूद है. ई-फाइलिंग पोर्टल पर आयकर रिटर्न की सुविधा दी गई है.

जानिए स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस

– इनमक टैक्स रिटर्न (ITR) ऑनलाइन फाइल करने के लिए आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर रजिस्टर करना होगा.

– यदि आप एक नए यूजर हैं तो आपको अपना पैन, नाम और जन्म तिथि रजिस्टर करने के बाद एक नए यूजर के तौर पर रजिस्ट्रेशन करना होगा.

– आपकी आय के स्रोतों के आधार पर अलग-अलग आईटीआर फॉर्म भरे जाते हैं. वह फॉर्म चुनें जो आपके इनकम के सोर्स के लिए सबसे उपयुक्त हो.

– फॉर्म का चयन करने के बाद सभी जरूरी डीटेल्स जैसे व्यक्तिगत जानकारी, आय डीटेल्स, कर कटौती और छूट भरें.

– एक बार जब आप सभी जानकारी दर्ज कर लेते हैं तो सभी डीटेल्स को सत्यापित करें और सुनिश्चित करें कि वे सटीक और सही हैं.

– डीटेल्स से संतुष्ट हो जाने पर अपना टैक्स रिटर्न जमा करें.

– आप आयकर विभाग को रिटर्न की फिजिकल कॉपी भेजकर या ऑनलाइन रिटर्न अपलोड करके ऐसा कर सकते हैं.

– यदि कोई टैक्स बकाया है तो सुनिश्चित करें कि आप समय सीमा से पहले उसका पेमेंट कर दें.

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