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Income Tax Returns: ITR फाइल करने वालों के लिए बड़ी खबर, 1 अप्रैल से ई-फाइलिंग शुरू

Income Tax Returns फाइल करने वालों के लिए बड़ी खबर है. आयकर विभाग ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए आईटीआर जमा करने से संबंधित फॉर्म ई-फाइलिंग पोर्टल पर उपलब्ध करा दिया है. विभाग की ओर से बताया गया है कि चार दिन में करीब 23,000 रिटर्न दाखिल किए जा चुके हैं.

Income Tax Returns: केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने कहा कि उसने करदाताओं को आकलन वर्ष 2024-25 (वित्त वर्ष 2023-24 के लिए प्रासंगिक) के लिए एक अप्रैल, 2024 से अपने आईटीआर दाखिल करने की सुविधा दे दी है.हालांकि आईटीआर 3, 5 और 7 फॉर्म फिलहाल शुरू नहीं किए गए हैं. सीबीडीटी ने कहा कि आईटीआर 3, 5 और 7 फॉर्म दाखिल करने की सुविधा भी जल्द उपलब्ध कराई जाएगी.

आयकर विभाग ने बनाया रिकॉर्ड

हाल के वर्षों में पहली बार आयकर विभाग ने करदाताओं को नए वित्त वर्ष के पहले दिन ही अपना आईटी रिटर्न दाखिल करने में सक्षम बनाया है. यह कर अनुपालन में सुगमता और निर्बाध करदाता सेवाओं की दिशा में उठाया गया कदम है.

ई-फाइलिंग पोर्टल पर कौन-कौन से फॉर्म हैं उपलब्ध

आईटीआर फॉर्म 1 (सहज) और आईटीआर फॉर्म 4 (सुगम) बड़ी संख्या में छोटे और मझोले करदाताओं की जरूरतों को पूरा करते हैं. वहीं आईटीआर-2 आवासीय संपत्ति से आय वाले लोगों द्वारा दाखिल किया जाता है. सीबीडीटी ने कहा, आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाले फॉर्म आईटीआर-1, आईटीआर-2 और आईटीआर-4 करदाताओं के लिए अपना रिटर्न दाखिल करने के लिए एक अप्रैल, 2024 से ई-फाइलिंग पोर्टल पर उपलब्ध हैं. इसके साथ ही सीबीडीटी ने कहा कि कंपनियां भी एक अप्रैल से आईटीआर-6 के माध्यम से अपने आईटीआर दाखिल कर सकती हैं.

50 लाख रुपये तक की आय वाले भर सकते हैं सहज फॉर्म

सहज फॉर्म को 50 लाख रुपये तक की आय वाला निवासी व्यक्ति दायर कर सकता है. यह आय वेतन, एक गृह संपत्ति, अन्य स्रोत (ब्याज) और 5,000 रुपये तक की कृषि आय हो सकती है. वहीं सुगम फॉर्म को ऐसे व्यक्तियों, हिंदू अविभाजित परिवारों और फर्मों (एलएलपी को छोड़कर) द्वारा दायर किया जा सकता है जिनकी व्यवसाय और पेशे से कुल आय 50 लाख रुपये तक है.

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