Income Tax Day 2023: भारत में पहली 1860 में लगा था आयकर टैक्स, जानें कब बना इसे लेकर कानून

Income Tax Day 2023: आयकर विभाग के द्वारा हर वर्ष 24 जुलाई को 'आयकर दिवस' मनाया जाता है. इसका उद्देश्य देश के नागरिकों को टैक्स देने के लिए प्रेरित करना है.

By Prabhat Khabar Digital Desk | July 24, 2023 3:34 PM

Income Tax Day 2023: आयकर विभाग के द्वारा हर वर्ष 24 जुलाई को ‘आयकर दिवस’ मनाया जाता है. भारत में सबसे पहले आयकर 1860 में लिया गया था. इसके बाद अंग्रेज सरकार के द्वारा 1922 में इसे लेकर एक कानून बनाया गया. हालांकि, इस कानून का काफी विरोध हुआ. ऐसे में भारत में आयकर के 164वां वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में 24 जुलाई को आधिकारिक तौर पर आयकर दिवस मनाया जा रहा है. यह दिन कर भुगतान को बढ़ावा देने और भविष्य के करदाताओं को कर भुगतान के महत्व के बारे में शिक्षित करने के लिए डिज़ाइन किए गए कई आउटरीच कार्यक्रमों और आयोजनों द्वारा मनाया जा रहा है. हम नागरिक के रूप में समय पर आयकर देकर अपने देश को समृद्ध बनाने में मदद कर सकते हैं. आयकर विभाग वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग को रिपोर्ट करता है और इसकी देखरेख केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) नामक शीर्ष निकाय द्वारा की जाती है.

आज शाम वित्त मंत्री करेंगे कार्यक्रम में शिरकत

भारत में 164वें आयकर दिवस के उपलक्ष्य में आज शाम 6 बजे वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन दिल्ली के विज्ञान भवन में एक कार्यक्रम में हिस्सा लेंगी. इसकी जानकारी वित्त मंत्रालय के ट्वीट के जरिए दी गई है.

जेम्स विल्सन ने भारत में पहली बार लगाया था इनकम टैक्स

अंग्रेजी सरकार में 24 जुलाई 1860 में सर जेम्स विल्सन ने भारत में पहली बार आयकर लगाया था. उन्होंने भारत पर ये कर 1857 में आजादी की पहली लड़ाई से अंग्रेजी हुकुमत को हुए नुकसान का भरपाई करने के लिए लगायी थी. भारत में सबसे पहले आयकर दिवस 24 जुलाई 2020 में मनाया गया और इसे भारत में इनकम टैक्स के आगमन के 150 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में मनाया गया था.

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31 जुलाई है टैक्स भरने की आखिरी तारीख

इस वर्ष इनकम टैक्स भरने की आखिरी तारीख 31 जुलाई है. किसी भी व्यक्ति को खुद से इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने में 30 से 40 मिनट का समय लगता है. इसके लिए बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है. आइये जानते हैं वो आसान स्टेप्स जिससे आसानी से टैक्स फाइल कर सकते हैं. सबसे पहले इनकम टैक्स फाइल करने के लिए वेबसाइट https://www.incometax.gov.in/iec/foportal/ जाएं. यहां अपने पैन कार्ड की मदद से रजिस्टर या लॉगइन करें. इसके बाद, अगर टैक्सपेयर वेतनभोगी है तो असेसमेंट ईयर, आईटीआर फॉर्म का नंबर, आईटीआर का टाइप आदि सारी जानकारी भरें. इसके बाद ये बताएं कि आप आपना टैक्स ऑनलाइन जमा कराएंगे या ऑफलाइन. अगर आप वेतनभोगी हैं तो आपको ये सारी डिटेल अपने फॉर्म16 पर मिल जाएंगी. बाकी सब्मिट करने के लिए आप ऑनलाइन वाला ऑप्शन चुन सकते हैं. साइट पर मांगी गयी सारी जानकारी भरने के बाद आगे बढ़े. इसके बाद इंडिविजुअल के लिए आईटीआर फाइल कर रहे हैं या हिंदू अविभाजित परिवार के लिए, या किसी फर्म या पार्टनरशिप फर्म के लिए ये आयकर विभाग को बताएं.

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व्यक्तिगत आयकर भरने के हैं दो कैटेगरी

व्यक्तिगत आयकर भरने के लिए इनकम टैक्स में दो कैटेगरी है. इसमें एक कैटेगरी आईटीआर-1 और दूसरा आईटीआर-4 है. अगर, आपकी सालाना इनकम 50 लाख से कम है तो आप इन फार्म को भरने का विकल्प चून सकते हैं. फार्म का चयन उनके आय के सोर्स के हिसाब से ये अलग-अलग चयन करना होता है. आईटीआर-1 ऑप्शन वालों को अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन, ग्रॉस टोटल इनकम, टैक्स छूट की जानकारी, टैक्स भरने की जानकारी, टैक्स की देनदारी (कैलकुलेशन खुद हो जाती है) की जानकारी भरनी होती है. जबकि, आईटीआर-4 ऑप्शन वालों को ऊपर बताई सभी जानकारी के साथ डिस्क्लोजर्स भी भरने होते हैं. आईटीआर को वैलिडेट करने के लिए आधार बेस्ड ओटीपी डालें.

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