व्हीकल इंश्योरेंस सर्टिफिकेट में मोबाइल नंबर को शामिल करना अनिवार्य, जानें कब से लागू होंगे नए नियम
सड़क दुर्घटना होने के बाद बीमा क्लेम में अक्सर देरी देखने को मिलती है. इसी के मद्देनजर केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी कर मोटर व्हील एक्ट में संशोधन किया है, ताकि क्लेम मिलने में आसानी हो सकें. नए नियम आगामी 1 अप्रैल 2022 से देशभर में लागू हो जाएंगे.
New Rules on Road Accident सड़क दुर्घटना होने के बाद बीमा क्लेम में अक्सर देरी देखने को मिलती है. इसी के मद्देनजर केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय (Road and Transport Ministry) ने एक अधिसूचना जारी कर मोटर व्हील एक्ट (Motor Vehicles Act) में संशोधन किया है, ताकि क्लेम (Claim Settlement) मिलने में आसानी हो सकें. नए नियम आगामी 1 अप्रैल 2022 से देशभर में लागू हो जाएंगे.
बीमा प्रमाण-पत्र में मान्य मोबाइल नंबर शामिल करना जरूरी
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) की ओर से जारी किए गए एक अधिसूचना के मुताबिक, मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (MACT) के क्लेम के तत्काल निपटान के लिए विभिन्न हितधारकों के लिए समय-सीमा के साथ-साथ सड़क दुर्घटनाओं की विस्तृत जांच, विस्तृत दुर्घटना रिपोर्ट (DAR) और इसकी रिपोर्टिंग की प्रक्रिया को अनिवार्य करने के लिए एक अधिसूचना जारी की है. इसके अलावा सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने बीमा प्रमाण-पत्र में मान्य मोबाइल नंबर को शामिल करना भी अनिवार्य कर दिया गया है.
दुर्घटना की सूचना मिलने पर अधिकारी को करना होगा ये काम
साथ ही जब किसी जांच अधिकारी को किसी दुर्घटना की सूचना मिलती है, तो उसे दुर्घटना के स्थान, उसमें शामिल वाहनों की तस्वीरें लेनी होंगी और एक साइट योजना तैयार करनी होगी. किसी घायल व्यक्ति की तस्वीरें भी अस्पताल में लेनी होंगी. चश्मदीदों से बात कर आगे की पूछताछ भी करनी होगी.
दुर्घटना के 48 घंटे के भीतर क्लेम ट्राइब्यूनल को करना होगा सूचित
अधिसूचना में आगे कहा गया है कि जांच अधिकारी को पहली दुर्घटना रिपोर्ट या फॉर्म I में एफएआर (FIR) जमा करके दुर्घटना के 48 घंटे के भीतर क्लेम ट्राइब्यूनल को सूचित करना होगा. इस फॉर्म I की एक प्रति पीड़ित या पीड़ितों, राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण और बीमाकर्ता को भी देनी होगी. साथ ही यह राज्य पुलिस की वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा. जहां तक शामिल वाहन के चालक का संबंध है, उसे फॉर्म III की एक ब्लैंक कॉपी देनी होगी और इसमें जरूरी जानकारी भरना होगा और दुर्घटना के 30 दिनों के भीतर पुलिस को वापस जमा करना होगा.
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