इंटरनेशनल पैसेंजर फ्लाइट्स पर जारी रहेगी रोक, डीजीसीए ने जारी किया नया आदेश
डीजीसीए के नये आदेश में कहा गया है कि यह प्रतिबंध अंतरराष्ट्रीय मालवाहक उड़ानों तथा डीजीसीए द्वारा विशेष रूप से मंजूरी प्राप्त उड़ानों पर लागू नहीं होगा.
नयी दिल्ली: कोरोना वायरस (Coronavirus Pandemic) के ओमिक्रॉन वैरिएंट (Omicron Variant) की वजह से इंटरनेशनल पैसेंजर फ्लाइट्स पर जारी रोक को नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने अगले आदेश तक बढ़ा दिया है. इस संबंध में डायरेक्टर जेनरल ऑफ सिविल एविएशन (DGCA) ने सोमवार (28 फरवरी 2022) को इस संबंध में नया आदेश जारी कर दिया गया.
23 मार्च 2020 को उड़ानें हो गयीं थीं निलंबित
विमानन नियामक डीजीसीए ने अपने ताजा आदेश में कहा है कि भारत आने वाले शेड्यूल्ड अंतरराष्ट्रीय यात्री उड़ानों के निलंबन को ‘अगले आदेश तक’ बढ़ा दिया गया है. 19 जनवरी को डीजीसीए ने इंटरनेशनल फ्लाइट्स के निलंबन को 28 फरवरी तक बढ़ा दिया था. कोरोनावायरस महामारी (Covid19 Pandemic) के प्रकोप के बाद 23 मार्च, 2020 से भारत आने वाली और जाने वाली अंतरराष्ट्रीय यात्री उड़ानें निलंबित (International Flights Banned) कर दी गयी थी.
45 देशों के बीच एयर बबल व्यवस्था के तहत जारी हैं उड़ानें
हालांकि, इसके बाद गठित एयर बबल व्यवस्था के तहत जुलाई 2020 से भारत और लगभग 45 देशों के बीच विशेष यात्री उड़ानें संचालित हो रही हैं. डीजीसीए ने जो ताजा आदेश जारी किया है, उसमें कहा गया है, ‘सक्षम प्राधिकारी ने भारत से अनुसूचित अंतरराष्ट्रीय वाणिज्यिक यात्री सेवाओं के निलंबन को अगले आदेश तक बढ़ाने का फैसला किया है.’
मालवाहक विमानों पर नहीं लगेगी रोक
डीजीसीए के नये आदेश में कहा गया है कि यह प्रतिबंध अंतरराष्ट्रीय मालवाहक उड़ानों तथा डीजीसीए द्वारा विशेष रूप से मंजूरी प्राप्त उड़ानों पर लागू नहीं होगा. वर्तमान में भारत सरकार युद्धग्रस्त देश यूक्रेन में फंसे अपने नागरिकों को निकालने के लिए ‘ऑपरेशन गंगा’ चला रही है. यूक्रेन पर रूसी हमले की वजह से हजारों भारतीय यूक्रेन में फंस गये हैं. उनकी सुरक्षित वतन वापसी के लिए केंद्र सरकार ने चार मंत्रियों को काम पर लगाया है.
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Posted By: Mithilesh Jha