IRCTC/ Indian Railways News : रेलवे लेने वाला है बड़ा फैसला, 13 लाख कर्मचारियों को होगा फायदा

IRCTC/ Indian Railways News : यदि सबकुछ ठीक रहा तो आने वाले दिनों में रेलवे कर्मचारियों को सरकार की ओर से हेल्थ इंश्योरेंस की सुविधा प्राप्त होगी. दरअसल, भारतीय रेलवे अपने कर्मचारियों को एक खास स्वास्थ्य बीमा योजना मुहैया कराने पर विचार कर रहा है.

By Prabhat Khabar Digital Desk | August 22, 2020 6:30 AM

यदि सबकुछ ठीक रहा तो आने वाले दिनों में रेलवे कर्मचारियों को सरकार की ओर से हेल्थ इंश्योरेंस की सुविधा प्राप्त होगी. दरअसल, भारतीय रेलवे अपने कर्मचारियों को एक खास स्वास्थ्य बीमा योजना मुहैया कराने पर विचार कर रहा है.

इस संबंध में रेलवे ने कहा कि वह अपने 13 लाख कर्मचारियों को स्वास्थ्य बीमा योजना मुहैया कराकर उनके इलाज का दायरा व्यापक करने पर विचार कर रहा है. रेलवे ने एक बयान में कहा कि वह पहले ही अपने कर्मचारियों और उनके आश्रित परिजनों को ‘रेलवे कर्मचारी उदारीकृत स्वास्थ्य योजना’ और ‘केंद्रीय कर्मचारी स्वास्थ्य सेवा’ (सीजीएचएस) के जरिये चिकित्सा स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करा रहा है. इसमें कहा गया, भारतीय रेलवे अब रेलवे कर्मियों के चिकित्सीय उपचार के दायरे को बढ़ाने का प्रस्ताव कर रहा है.” भारतीय रेलवे से जुड़ी हर Hindi News से अपडेट रहने के लिए बने रहें हमारे साथ.

बयान में कहा गया कि इसी के अनुरूप रेल कर्मियों के लिये ‘समग्र स्वास्थ्य बीमा योजना’ से जुड़े सभी पहलुओं को परखने के लिये एक समिति गठित की गई है. इसमें कहा गया कि इसका उद्देश्य चिकित्सा, आकस्मिक परिस्थितियों आदि के दौरान वित्तीय जोखिमों से उन्हें बीमा कवर उपलब्ध कराना है. इसमें कहा गया कि रेलवे ने अपने सभी मंडलों और उत्पादन इकाइयों के महाप्रबंधकों से इस प्रस्ताव पर उनके सुझाव और प्रतिक्रियाएं मांगी हैं.

13 लाख से ज्यादा कर्मचारियों को फायदा : आपको यहां बता दें कि रेलवे अगर इस संबंध में फैसला लेता है तो 13 लाख से ज्यादा कर्मचारियों को फायदा मिलेगा.

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रेलवे स्टेशनों के आवेदन पर छह महीने में निर्णय : राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने संचालन के लिये आवश्यक अनुमति मांगने के रेलवे स्टेशनों के आवेदन पर केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को छह महीने में अंतिम निर्णय लेने का निर्देश दिया. एनजीटी ने कहा कि देश के 720 प्रमुख रेलवे स्टेशनों में से केवल 11 स्टेशनों ने ही जल अधिनियम और वायु अधिनियम के तहत ”अनुमति” के लिये जबकि केवल तीन स्टेशनों ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के वैधानिक नियमों के अनुसार ‘प्राधिकार’ के लिये आवेदन किया है.

रेलवे स्टेशनों पर शुल्क: भारतीय रेलवे स्टेशन विकास निगम लिमिटेड (आईआरएसडीसी) के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि पुनर्विकसित, आधुनिक रेलवे स्टेशनों पर यात्री उपयोग शुल्क बाजार आधारित होंगे. इससे पहले, रेलवे ने कहा था कि इन स्टेशनों का पुनर्विकास करने वाली निजी इकाइयां इन स्टेशनों के लिए यात्रियों से हवाई अड्डे की तरह शुल्क वसूलेंगी, जो टिकट में शामिल होगा.

Posted By : Amitabh Kumar

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