IRCTC/Indian Railways News Updates : अगर आप ट्रेन पकड़ने जा रहे हैं और जिस स्टेशन से आपको ट्रेन पकड़नी है, वह वहां से खुलकर आगे बढ़ गई, तो इमरजेंसी में नजदीक के दूसरे स्टेशन से उसमें सवार होने पर आपको जुर्माने का भुगतान करना पड़ सकता है. ऐसा इसलिए क्योंकि आईआरसीटीसी ने बोर्डिंग स्टेशन के नियमों में बदलाव कर दिया है. बदले नियम के अनुसार, अगर कोई व्यक्ति बोर्डिंग स्टेशन की जगह दूसरे स्टेशन से ट्रेन पकड़ता है, उसे अपने टिकट में बोर्डिंग स्टेशन में भी बदलाव करना होगा. ऐसा नहीं करने वालों को जुर्माना देना पड़ सकता है.
आईआरसीटीसी ने ट्रेन में सफर करने वाले रेल यात्रियों की सुविधा देते हुए बोर्डिंग स्टेशन रिवाइज करने की सुविधा दी है. इस सुविधा का फायदा वे सभी यात्री उठा सकते हैं, जिन्होंने ट्रेन का टिकट ऑनलाइन बुक कराई है. अगर किसी ने ट्रैवल एजेंट के जरिए टिकट बुक कराई है, तो वह इस सेवा का लाभ नहीं उठा पाएगा.
अब सवाल यह पैदा होता है कि यात्री कितनी देर पहले बोर्डिंग स्टेशन में बदलाव कर सकता है? आईआरसीटीसी के नए नियम के अनुसार, कोई भी यात्री सफर शुरू करने से 24 घंटे पहले ट्रेन के बोर्डिंग स्टेशन में बदलाव कर सकते हैं. अगर किसी ने एक बार अपना बोर्डिंग स्टेशन बदल लिया है, तो वह ओरिजनल बोर्डिंग स्टेशन से ट्रेन पकड़ सकते हैं.
अब अगर कोई ट्रेन यात्री बोर्डिंग प्वाइंट को रिवाइज किए बिना ही किसी दूसरे स्टेशन से ट्रेन पकड़ता है, तो उसे जुर्माना देना पड़ सकता है. इसके साथ ही, उसे दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी में हुए किराए के अंतर का भी भुगतान करना होगा. इसका मतलब यह कि बोर्डिंग स्टेशन में बदलाव किए बिना स्टेशन बदलना महंगा साबित हो सकता है.
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आईआरसीटीसी के नियमों के अनुसार कोई यात्री सिर्फ एक बार बोर्डिंग प्वाइंट बदल सकते हैं.
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इसके लिए पहले आपको आईआरसीटीसी की आधिकारिक वेबसाइट https://www.irctc.co.in/nget/train-search पर विजिट करना होगा.
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लॉग-इन और पासवर्ड डालिए और फिर बुकिंग टिकट हिस्ट्री में जाएं. ट्रेन को सेलेक्ट करने के बाद चेंज बोर्डिंग प्वाइंट पर जाएं.
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इसके बाद एक नया पेज खुलेगा. ड्रॉप डाउन में उस ट्रेन के लिए नया बोर्डिंग स्टेशन पक क्लिक करें.
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