IRCTC New Rule: बड़ी खबर! रेलवे ने बदला लोअर बर्थ का नियम, अब नहीं मिलेगा मनचाहा सीट, जानें क्या है नया रूल

IRCTC New Rule: ट्रेन से रोजाना लाखों लोग सफर करते हैं. ऐसे में मनपसंद सीट पाने के लिए लोग महीने भर पहले से ही टिकट की बुकिंग शुरू करते हैं. ज्यादातर लोगों की पहली पसंद लोअर बर्थ या साइड लोअर बर्थ ही होती है, लेकिन अब रेलवे नए रुल के अनुसार वो लोवर बर्थ की सीट बुक नहीं कर पाएंगे.

By Bimla Kumari | April 17, 2023 1:09 PM

IRCTC New Rule: ट्रेन से रोजाना लाखों लोग सफर करते हैं. ऐसे में मनपसंद सीट पाने के लिए लोग महीने भर पहले से ही टिकट की बुकिंग शुरू करते हैं. ज्यादातर लोगों की पहली पसंद लोअर बर्थ या साइड लोअर बर्थ ही होती है, लेकिन अब रेलवे नए रुल के अनुसार वो लोवर बर्थ की सीट बुक नहीं कर पाएंगे. भारतीय रेलवे ने इसके लिए एक आदेश जारी किया दिया है. आदेश के अनुसार ट्रेन की निचली बर्थ कुछ कैटेगरी के लोगों के लिए रिजर्व रहेगी. आइए जानते हैं कि किन लोगों के लिए ये सुविधा होगा, किन लोगों को ट्रेन की निचली सीट मिलेगी?

निचली बर्थ दिव्यांग के लिए आरक्षित

बता दें कि रेलवे ने ट्रेन की निचली बर्थ दिव्यांग या शारीरिक रूप से अक्षम लोगों के लिए रिजर्व किया है. उनकी यात्रा को और सुविधाजनक बनाने के लिए भारतीय रेलवे ने यह बड़ा फैसला लिया है.

ऐसे होगा सीटों का बंटवारा

रेलवे बोर्ड के आदेश के अनुसार स्लीपर क्लास में दिव्यांगों के लिए 4, नीचे की 2, बीच की 2, थर्ड एसी की 2, इकोनॉमी की 2 सीटों को आरक्षित किया गया है. इस सीट पर वह या उनके साथ सफर करने वाले लोग बैठ सकेंगे. जबकि गरीब रथ ट्रेन में 2 निचली और 2 ऊपर की सीटें विकलांगों के लिए रिजर्व रहेगी. हलांकि उन्हें इन सीटों का पूरा किराया देना होगा.

रेलवे सीनियर सिटीजन को बिना मांगे सीट देगा

बता दें, इनके अलावा भारतीय रेलवे सीनियर सिटीजन यानी बुजुर्गों को बिना मांगे लोअर बर्थ मिलेगी. स्लीपर क्लास में 6 से 7 लोअर बर्थ, हर थर्ड एसी कोच में 4-5 लोअर बर्थ, हर सेकंड एसी कोच में 3-4 लोअर बर्थ ट्रेन में 45 साल या उससे ज्यादा उम्र के लोगों और गर्भवती महिलाओं के लिए भी से सुविधा दी जाएगी. उन्हें बिना कोई विकल्प चुने सीट मिल जाती है.

टीटी ऑनबोर्ड चेंज कर सकता है सीट

वहीं अगर किसी वरिष्ठ नागरिक, दिव्यांग या गर्भवती महिला को ऊपर की सीट पर टिकट बुकिंग दी जाती है तो टीटी को ऑनबोर्ड टिकट चेकिंग के दौरान उन्हें नीचे की सीट देने का प्रावधान है.

Disclaimer: शेयर बाजार से संबंधित किसी भी खरीद-बिक्री के लिए प्रभात खबर कोई सुझाव नहीं देता. हम बाजार से जुड़े विश्लेषण मार्केट एक्सपर्ट्स और ब्रोकिंग कंपनियों के हवाले से प्रकाशित करते हैं. लेकिन प्रमाणित विशेषज्ञों से परामर्श के बाद ही बाजार से जुड़े निर्णय करें.

Next Article

Exit mobile version