IRCTC Ticket Cancellation: ट्रेन से सफर करने वाले यात्रियों के लिए ये खबर बहुत जरूरी है. ट्रेन टिकट कैंसिलेशन के नियम और प्रावधानों को लेकर रेल मंत्रालय ने अहम जानकारी दी है. रेल मंत्रालय ने कहा कि 23 सितंबर, 2017 को जारी निर्देश के अनुसार, टिकट रद्द करने के मामले में टिकटों के रेलवे रद्दीकरण और किराया नियम के रिफंड के मामले में बुकिंग के समय चार्ज किए गए जीएसटी की कुल राशि के साथ पूरी राशि वापस की जाती है.
रेल मंत्रालय ने कहा कि हालांकि, रिफंड नियम के अनुसार लागू कैंसिलेशन व क्लर्केज चार्ज और इसपर जीएसटी की राशि रेलवे द्वारा बरकरार रखी गई है. यह केवल एसी और प्रथम श्रेणी में लागू है. मंत्रालय ने कहा कि वित्त मंत्रालय की ओर से जीएसटी वसूला जाता है. नियमों व प्रावधानों में कोई बदलाव नहीं किया गया है.
However, cancellation/clerkage charge applicable as per Refund rule & GST amount on cancellation/clerkage charge is retained by Railways. This is applicable only in AC & 1st class. GST is collected on behalf of the Finance Ministry. No change in rules/provision: Railways Ministry
— ANI (@ANI) August 29, 2022
कन्फर्म टिकट को कैंसिल करने पर भारतीय रेलवे कैंसिलेशन फीस लेता है. वित्त मंत्रालय की टैक्स रिसर्च यूनिट की ओर से 3 अगस्त को जारी सर्कुलर के मुताबिक, ट्रेन टिकट रद्द करने या होटल बुकिंग पर अब जीएसटी लगेगा. सर्कुलर बताता है कि ट्रेन टिकट बुक करना एक अनुबंध है, जिसमें सेवा प्रदाता सेवा देने का वादा करता है.
प्रथम श्रेणी के लिए रेलवे टिकटों के कैंसिलेशन शुल्क पर उसी दर पर जीएसटी लगेगा जो यात्रा की श्रेणी पर लागू है. उदाहरण के लिए, प्रथम श्रेणी या वातानुकूलित कोच टिकट पर 5 फीसदी जीएसटी लगाया जाता है. इन टिकटों की बुकिंग के समय यात्री 5 फीसदी जीएसटी का भुगतान करते हैं.
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