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IT Refund : क्या आपको भी नहीं मिला रिफंड, जानें वजह, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने टैक्सपेयर्स को लेकर दी ये जानकारी

Income Tax Refund : इनकम टैक्स डिपार्टमेंट (Income Tax Department) ने सोशल मीडिया पर एक अहम जानकारी साझा की है. डिपार्टमेंट ने कहा है कि उसकी ओर से चालू वित्त वर्ष 2020-21 (FY 2020-21) में अब तक 2.02 करोड़ से ज्यादा करदाताओं को 2 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा लौटाये हैं.

By Prabhat Khabar Digital Desk | March 12, 2021 6:48 AM
  • अब तक 2.02 करोड़ से ज्यादा करदाताओं को 2 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा लौटाये गये

  • इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अपने ट्विटर वॉल पर इस संबंध में जानकारी दी

  • टैक्स रिफंड जारी करने के लिए कोई तय डेडलाइन नहीं

Income Tax Refund : इनकम टैक्स डिपार्टमेंट (Income Tax Department) ने सोशल मीडिया पर एक अहम जानकारी साझा की है. डिपार्टमेंट ने कहा है कि उसकी ओर से चालू वित्त वर्ष 2020-21 (FY 2020-21) में अब तक 2.02 करोड़ से ज्यादा करदाताओं को 2 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा लौटाये हैं.

डिपार्टमेंट ने अपने ट्विटर वॉल पर इस संबंध में जानकारी देते हुए लिखा कि इसमें से पर्सनल इनकम टैक्स मामले में 1.99 करोड़ टैक्सपेयर्स को 71,865 करोड़ रुपये लौटाने का काम किया गया है. वहीं कंपनी टैक्स मामले की बात करें तो इसमें 2.20 लाख इकाइयों को 1.28 लाख करोड़ रुपये लौटाये जा चुके हैं.

डिपार्टमेंट की मानें तो, सीबीडीटी ने एक अप्रैल 2020 से आठ मार्च 2021 के बीच 2.02 करोड़ टैक्सपेयर्स को 2,00,411 करोड़ रुपये वापस करने का काम किया है.

तय डेडलाइन की बात : यहां चर्चा कर दें कि आईटीआर (ITR) फाइल करने के बाद यदि आपका कोई रिफंड बनता है, तो वह आपको इनकम टैक्‍स डिपार्टमेंट के सेंट्रलाइज्‍ड प्रोसेसिंग सेंटर (CPC) के माध्‍यम से मिल जाएगा. आमतौर देखा जाए तो टैक्स रिफंड फाइल करने के कुछ ही दिनों के अंदर आ जाता है, लेकिन यदि आपके आईटीआर असेसमेंट में कोई गलती होती है तो टैक्स रिफंड में वक्त लग जाता है. गौर हो कि टैक्स रिफंड जारी करने के लिए कोई तय डेडलाइन नहीं तय की जाती है. आपको एक हफ्ते में भी यह मिल सकता है या नहीं तो इसमें ज्यादा और वक्त भी लग सकता है. कई मामलों में तो देखा गया है कि इस प्रक्र‍िया में महीनों का समय भी लग जाता है. यह आपके केस पर डिपेंड करता है कि आपका रिफंड में कितना वक्त लगेगा.

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रिफंड का स्टेटस चेक करने का ये है तरीका

-इनकम टैक्स ई-फाइलिंग वेबसाइट पर जाएं. यहां आप आपना पोर्टल लॉगिन करने का काम करें.

-पोर्टल लॉगिन के लिए आपको अपना पैन नंबर, ई-फाइलिंग पासवर्ड और कैप्चा भरने की जरूरत होगी.

-जैसे ही आपका पोर्टल प्रोफाइल खुलेगा, उसके बाद आप ‘View returns/forms’ पर क्लिक कर दें.

-अगले स्टेप में आप ड्रॉप डाउन मेन्यू से ‘Income Tax Returns’ पर क्लिक करके सबमिट करने का काम करें.

-हाइपरलिंक अकनॉलेजमेंट नंबर पर क्लिक करने के बाद एक नई स्क्रिन ओपन हो जाएगी.

-इस स्क्रीन पर आपको फाइलिंग की टाइमलाइन, प्रोसेसिंग ​टैक्स रिर्टन के बारे में जानकारी नजर आयेगी. इसमें फाइलिंग की तारीख, रिटर्न वेरिफाइ करने की तारीख, प्रोसेसिंग के पूरा होने की तारीख, रिफंड जारी करने की तारीख और पेमेंट रिफंड के बारे में जानकारी दी जाती है.

-यदि आपका टैक्स रिफंड फेल हो जाता है तो इस स्क्रीन पर आपको वो कारण बताने का काम किया जाएगा. आपको बताया जाएगा कि आखिर क्यों आपके द्वारा फाइल किया गया रिटर्न फेल हुआ.

Posted By : Amitabh Kumar

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