ITR Filing Benefits: असेसमेंट ईयर 2022-23 (AY23) यानी फाइनेंशियल ईयर 2021-22 (FY22) के लिए इनकम टैक्स रिटर्न भरने (Income Tax Return Filing) की डेडलाइन नजदीक आ चुकी है. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट (Income Tax Department) लोगों से लगातार अपील कर रहा है कि डेडलाइन (ITR Filing Deadline) का इंतजार न करें और बिना देरी किये अपना आयकर रिटर्न फाइल कर दें. फिलहाल आईटीआर भरने की डेडलाइन 31 जुलाई 2022 है. सरकार अगर डेडलाइन नहीं बढ़ाती है, तो आपको पेनाल्टी भरनी पड़ सकती है.
आईटीआर भरना कई मामलों में फायदेमंद होता है और इसे फाइल नहीं करने पर कभी-कभार मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं. आज के समय में कई सारे ऐसे महत्वपूर्ण फाइनेंशियल काम हैं, जिनमें इनकम टैक्स रिटर्न की मांग की जाती है. अगर आपने लगातार समय से आईटीआर फाइल किया है, तो आपको उनका फायदा मिल जाता है. वहीं, डेडलाइन से पहले आईटीआर फाइलिंग न कर पाने पर अच्छा-खासा नुकसान हो जाता है. कई बार इसके बिना कुछ काम अधूरे रह जाते हैं.
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इनकम टैक्स रिटर्न भरने के लिए आपको आयकर विभाग की वेबसाइट https://www.incometax.gov.in/iec/foportal पर यूजर आईडी और पासवर्ड के जरिये लॉगइन करना होगा. आईटीआर भरने के लिए आपको पैन कार्ड (PAN Card), आधार कार्ड (Aadhaar Card), बैंक अकाउंट नंबर, इन्वेस्टमेंट डीटेल्स और फॉर्म 16 या फॉर्म 26 AS की जरूरत पड़ेगी. इस बार इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने AIS से डेटा का मिलान करना अनिवार्य कर दिया है. बाद में आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नोटिस न थमा दे, इसके लिए एआईएस पहले से डाउनलोड कर रख लें. अगर आपकी वार्षिक आय 2.5 लाख रुपये से ज्यादा है, फिर भी आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करते हैं, तो आपको इसके लिए जुर्माना देना पड़ सकता है. वहीं, आपको दूसरी परेशानियों का भी सामना करना पड़ सकता है. ऐसे में डेडलाइन से पहले, यानी 31 जुलाई तक इनकम टैक्स रिटर्न जरूर फाइल कर दें.
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ITR सबसे स्वीकार्य इनकम प्रूफ है
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ITR एड्रेस प्रूफ में भी आता है काम
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ITR भरने से टैक्स रिफंड मिल सकता है
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ITR भरने से बैंक लोन मिलने में आसानी होती है
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ITR बिजनेस शुरू करने के लिए भी है जरूरी
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ITR ज्यादा इंश्योरेंस कवर के लिए भी है जरूरी
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ITR विकसित देशों के Visa के लिए है जरूरी
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