ITR Filing Deadline: 31 जुलाई तक फाइल करें अपना Income Tax Return, इन आय वर्ग के लोगों को मिलेगी छूट

Income Tax Return फाइल करने की आखरी तारीख रविवार 31 जुलाई 2022 है. अगर आपने भी अपनी ITR अभी तक फाइल नहीं की है तो और देर न करें. जल्द फाइल करें अपना ITR. इस स्टोरी में हम आपको ITR फाइल करने से जुड़ी सभी बातें डीटेल से बताने वाले हैं.

By Prabhat Khabar Digital Desk | July 30, 2022 11:51 AM

ITR Filling: साल 2021-2022 के इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए सभी को 31 जुलाई तक का समय दिया गया है. अगर आपने अपनी ITR फाइल कर दी है तो आपको टेंशन लेने की जरुरत नहीं है लेकिन, अगर आपने अभी तक अपनी ITR फाइल नहीं की है तो जल्द इसे फाइल कर दें. आपको बता दें अगर समय रहते आपने अपनी ITR फाइल नहीं की आपको बड़ा नुकसान भी हो सकता है. इस स्टोरी में हम आपको ITR फाइलिंग से जुड़ी सभी बातें डीटेल से बताने वाले हैं.

अगर ITR File करना मिस हुआ तो क्या करें?

यदि आप 31 जुलाई तक अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर पाते, तब भी आपके पास 31 दिसंबर 2022 तक इसे फाइल करने का समय दिया जाएगा. हालांकि, आपको लेट फाइन का भुगतान करना होगा और इसके साथ ही कुछ अन्य वित्तीय परिणाम भी होंगे.

ITR लेट फाइन में इतना देना होगा शुल्

जिन करदाताओं की वार्षिक आय 5,00,000 रुपये तक है, उनके लिए लेट फाइन ₹1,000 है. अगर आपकी सालाना आय 5 लाख से ज्यादा है तो लेट फाइन 5,000 रुपये है. हालांकि, अगर आपकी कुल आय मूल छूट सीमा से अधिक नहीं है, तो आप देर से दाखिल करने के लिए दंड का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं होंगे.

ये हैं ITR से जुड़े नये नियम

मूल छूट सीमा आपके द्वारा चुनी गई आयकर व्यवस्था पर निर्भर करती है. पुरानी आयकर व्यवस्था के तहत, 60 वर्ष से कम आयु के करदाताओं के लिए मूल कर छूट सीमा 2.5 लाख रुपये है. 60 से 80 साल की उम्र के लोगों के लिए बेसिक छूट की सीमा 3 लाख रुपये तय की गई है. 80 साल से अधिक उम्र के लोगों के लिए छूट की सीमा 5 लाख रुपये है. लेकिन, नई रियायती आयकर व्यवस्था के तहत, करदाताओं की उम्र चाहे जो भी हो, मूल कर छूट सीमा 2.5 लाख रुपये है.

डेडलाइन मिस होने पर क्या होगा

अगर आप डेडलाइन से पहले ITR फाइल करने में चूक जाते हैं तो आपको टैक्स के रेट से भुगतान पर ब्याज का भुगतान करना होगा. अगर आप नियत तारीख से पहले रिटर्न दाखिल करते हैं तो आप केवल बकाया कर जमा कर सकते हैं. लेकिन,अगर आप डेडलाइन से चूक जाते हैं, तो आपको 31 जुलाई से पूर्वव्यापी रूप से ब्याज के साथ बकाया टैक्स जमा करना होगा. आपको बता दें अगर किसी भी महीने की 5 तारीख के बाद बकाया राशि का भुगतान किया जाता है, तो पूरे महीने का ब्याज देना होगा 1 प्रतिशत प्रति माह की दर से भुगतान करना होगा.

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