ITR Filling : 31 मार्च से पहले फाइल कर दीजिए आईटीआर फाइल, नहीं तो देना पड़ सकता है भारी जुर्माना
अगर आप आयकर रिटर्न दाखिल करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले आपको अपने सालभर की आमदनी के हिसाब से फॉर्मों का चयन करना होगा. इसके साथ ही, आपको यह भी जानना होगा कि सालभर में कितनी कमाई पर कितने फीसदी टैक्स का भुगतान करना है.
ITR Filling : वित्त वर्ष 2021-22 दो-चार दिन के बाद समाप्त होने वाला है और अगर आप अभी तक अपने साल भर की कमाई के बदले में आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल नहीं किया है, तो जल्दी कर लें. 31 मार्च से पहले आयकर रिटर्न दाखिल नहीं करने पर आपको लेटफाइन के साथ जुर्माना तो देना ही होगा, इसके साथ ही आयकर अधिनियम के तहत तीन से सात साल की सजा भी हो सकती है. फिलहाल, 31 मार्च तक आयकर रिटर्न दाखिल करना बेहद जरूरी है. आइए, जानते हैं कि आयकर नियमों के तहत रिटर्न दाखिल करने के लिए किन-किन दस्तावेजों की जरूरत पड़ेगी.
कितनी आमदनी पर कितना टैक्स?
पुरानी व्यवस्था के तहत
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2.5 लाख रुपये से कम आय पर कोई टैक्स नहीं
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2.5 लाख से 5 लाख रुपये तक की आय पर 5 फीसदी
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5 से 10 लाख रुपये के बीच आय पर 20 फीसदी
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10 लाख रुपये से ऊपर की आय पर 20 फीसदी
नई व्यवस्था के तहत
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2.5 लाख रुपये तक की आय पर कोई टैक्स नहीं
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2.5 लाख से 5 लाख रुपये तक 5 फीसदी
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5 लाख से 7.5 लाख रुपये तक 10 फीसदी टैक्स
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7.5 लाख रुपये से 10 लाख रुपये तक 15 फीसदी टैक्स
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10 से 12.5 लाख रुपये तक 20 फीसदी
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12.5 लाख रुपये से 15 लाख रुपये तक 25 फीसदी
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15 लाख रुपये से ऊपर 30 फीसदी
पहले फॉर्मों का चयन करना बेहद जरूरी
अगर आप आयकर रिटर्न दाखिल करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले आपको अपने सालभर की आमदनी के हिसाब से फॉर्मों का चयन करना होगा. इसके साथ ही, आपको यह भी जानना होगा कि सालभर में कितनी कमाई पर कितने फीसदी टैक्स का भुगतान करना है. आईटीआर भरने से पहले अपने आय के आधार पर आईटीआर 1, आईटीआर 2, आईटीआर 3 और आईटीआर 4 का चयन करना होगा.
किन दस्तावेजों की पड़ेगी जरूरत
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बैंक या पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट पासबुक
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पीपीएफ अकाउंट पासबुक
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सैलरी स्लिप
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आधार कार्ड और पैन कार्ड
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अगर होम लोन है तो उसका बैंक से स्टेटमेंट
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80डी और 80यू के तहत क्लेम डिडकक्शन अगर कर रहे हैं तो उसका प्रूफ.
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फॉर्म 16 नियोक्ता के द्वारा जारी किया जाता है, जिसमें सारी जानकारी दी जाती है.
विशेष मामलों में इन दस्तावेजों की जरूरत
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फॉर्म 16ए : अगर सैलरी के अतिरिक्त टीडीएस कटता है, तब इसकी जरूरत पड़ती है. जैसे एफी या आरडी पर मिलने वाला लिमिट से अधिक ब्याज.
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फॉर्म 16बी : इस फॉर्म की जरूर तब पड़ती है जब आप कोई संपत्ति बेचते हैं.
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फॉर्म 16सी : अगर आप अपनी संपत्ति किराए पर दिए हैं, तब इसके जरिए किराये पर कटने वाले टीडीएस की जानकारी देनी होगी.
कैसे दाखिल करें आईटीआर
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आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए सबसे पहले आपको आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट www.incometaxindiaefilling.hov.in पर विजिट करना होगा. अगर आपके पास रजिस्टर्ड अकाउंट नहीं है, तब अपने पैन के साथ रजिस्ट्रेशन करें.
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अपने इनकम के हिसाब से जरूरी फॉर्म भरें.
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डाउनलोड सेक्शन में e-filling में जाकर अपना फॉर्म चयन करें.
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Return Preparation Software डाउनलोड करें और यह जरूर चेक कर लें जो जानकारी ऑटो अपडेट हुई है क्या वह फॉर्म 16 से मिल रही है या नहीं.
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अगर आपके ऊपर कोई कर देयता है तो उसका भुगतान करें, नहीं तो इसे छोड़कर आगे बढ़ें.
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अपनी सारी जानकारी को कन्फर्म करें और XML फाइल जनरेट करें.
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सब्मिट रिटर्न सेक्शन पर जाएं और XML फाइल अपलोड करें.
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सक्सेसफुल होने पर आपके स्क्रीन पर एक मैसेज आएगा. साथ ही आईटीआर वेरिफिकेशन का मैसेज आपके मेल जाएगा.
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नेट बैंकिंग, बैंक एटीएम, आधार ओटीपी, बैंक अकाउंट नंबर, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ई-मेल के जरिए ई-वेरीफाई करें.
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देर करने पर कितना देना होगा जुर्माना
जो लोग आखिरी तारीख तक अपना रिटर्न दाखिल करने में देर करेंगे, आईटीआर दाखिल करने के लिए जुर्माना देना होगा. वित्त वर्ष 2021 या आकलन वर्ष 2021-22 से आईटीआर दाखिल करने की समय सीमा के बाद दाखिल करने के लिए जुर्माना राशि 5,000 रुपये है. पहले इस पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगता था.
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