ITR Filing: खुद से फाइल कर रहे हैं इनकम टैक्स रिटर्न? इन बातों का रखें ध्यान नहीं होंगे परेशान

ITR Filing: अगर आपकी वार्षिक आय 2.5 लाख रुपये से ज्यादा है, फिर भी आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करते हैं, तो आपको इसके लिए जुर्माना देना पड़ सकता है. ऐसी किसी भी परेशानी से बचने के लिए आपको रिटर्न जरुर फाइल करना चाहिए. आयकर विभाग ने रिटर्न फाइल करने की प्रक्रिया को काफी सरल बना दिया है. ऐसे में आप खुद से भी अपना रिटर्न फाइल कर सकते हैं.

By Madhuresh Narayan | April 9, 2024 2:45 PM

ITR Filing: आयकर विभाग के द्वारा असेसमेंट ईयर 2024-25 (AY25) यानी फाइनेंशियल ईयर 2023-24 (FY24) के इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए फॉर्म जारी कर दिया गया है. बड़ी संख्या में लोगों के द्वारा अभी तक रिटर्न फाइल किया गया है. आयकर विभाग ने रिटर्न फाइल करने की प्रक्रिया को काफी सरल बना दिया है. ऐसे में अगर आपके पास बहुत ज्यादा ट्रांजेक्शन नहीं है तो आप आसानी से अपना टैक्स घर बैठे खुद से भर सकते हैं. बता दें कि अगर आपकी वार्षिक आय 2.5 लाख रुपये से ज्यादा है, फिर भी आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करते हैं, तो आपको इसके लिए जुर्माना देना पड़ सकता है. किसी भी परेशानी से बचने के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना चाहिए.

किन पेपर की पड़ेगी जरुरत

अगर आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको अपना पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक अकाउंट नंबर, निवेश की डिटेल और उससे जुड़े रसीद, और फॉर्म 16 या फॉर्म 26 AS को निकालकर एक स्थान पर रख लेना चाहिए. एक बात ध्यान रखने की है कि इस साल आयकर विभान ने AIS से डेटा का मिलान करना अनिवार्य कर दिया है. भविष्य में होने वाली किसी परेशानी से बचने के लिए एआईएस पहले से डाउनलोड कर रख लें.

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कैसे फाइल करें अपना इनकम टैक्स रिटर्न

  • सबसे पहले आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट www.incometax.gov.in/iec/foportal पर जाएं.
  • अब आपको अपना यूजर आईडी और पासवर्ड डालकर साइट पर लॉगिन करना होगा. ध्यान रखें अगर आपने अकाउंट नहीं बनाया है तो पहले अकाउंट बना लें.
  • जब आप लॉगिन कर लेंगे तो आपको e-file का ऑप्शन दिखाई देगा. आपको बस उसपर क्लिक करना होगा.
  • आपको Income Tax Return का ऑप्शन दिखाई देगा, उसपर क्लिक कर लें.
  • अब आपके सामने एक नया पेज खुल जाएगा. इस पेज पर आपका PAN नंबर पहले से भरा हुआ मिलेगा. आपको सिर्फ अपने असेसमेंट ईयर, ITR फॉर्म नंबर और ओरिजिनल/रिवाइज्ड रीटर्न भरना होगा.
  • इसके बाद आपको Continue के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा.
  • आपके स्क्रीन पर एक पेज खुलेगा, उसपर पूछे गए सारे डीटेल्स भर दें
  • डीटेल्स भरने के बाद एक पेज खुलेगा जिसमे आपको टैक्स पेड और वेरिफिकेशन की सभी डीटेल्स दी जाएंगी. आपको बस अपने हिसाब से उनमें से सबसे सही विकल्प चुनना होगा.
  • ध्यान रखें फॉर्म को सबमिट करने से पहले पूरी तरह से जांच कर लें
  • अब आपको अपना E-Verification करना होगा. आपके नंबर पर एक OTP भेजी जाएगी. आपको बस अपना OTP डालना होगा और आपका काम हो जाएगा.

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