Income Tax Return : वित्त वर्ष 2019-20 (आकलन वर्ष 2020-21) के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2020 है. अगर आपने अभी तक आईटीआर दाखिल नहीं किया है, तो 31 दिसंबर के बाद आपको दोगुना फाइन भरना पड़ेगा. इस बीच, खबर यह भी है कि वित्त वर्ष 2019-20 (आकलन वर्ष 2020-21) के लिए 29 दिसंबर यानी मंगलवार तक करीब 4.54 करोड़ से अधिक लोगों ने इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल कर दिए हैं.
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बुधवार को यह जानकारी दी. इससे पिछले वित्त वर्ष में तुलनात्मक अवधि तक 4.77 करोड़ इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल किए गए थे. बिना विलंब शुल्क के वित्त वर्ष 2018-19 (आकलन वर्ष 2019-20) के लिए अंतिम तिथि तक 5.65 करोड़ रिटर्न दाखिल किए गए थे. पिछले साल इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की तारीख को 31 अगस्त, 2019 तक बढ़ाया गया था.
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ट्वीट कर जानकारी दी है, ‘आकलन वर्ष 2020-21 के लिए 29 दिसंबर तक 4.54 करोड़ से अधिक इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल किए जा चुके हैं.’ दाखिल किये गये आयकर रिटर्न में से 2.52 करोड़ टैक्सपेयरर्स ने आईटीआर-1 दाखिल किया है. पिछले साल 29 अगस्त 2019 तक यह आंकड़ा 2.77 करोड़ का रहा था. 29 दिसंबर तक एक करोड़ आईटीआर-4 दाखिल किए गए. वहीं, 29 अगस्त 2019 तक 99.50 लाख आईटीआर-4 दाखिल किए गए.
More than 4.54 crore Income Tax Returns for AY 2020-21 have already been filed till 29th of December, 2020.
Have you filed yours yet?
If not, please wait no longer. File your #ITR for AY 2020-21 TODAY!
Visit https://t.co/EGL31K6szN for details.#ITR#AajHiFileKaro pic.twitter.com/3A9tTqinHL— Income Tax India (@IncomeTaxIndia) December 30, 2020
आंकड़ों के विश्लेषण से पता चलता है कि वित्त वर्ष 2019-20 के लिए इंडिविजुअल इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने वालों की संख्या घटी है, जबकि कंपनी और ट्रस्टियों द्वारा दाखिल रिटर्न की संख्या में इजाफा हुआ है. आईटीआर-1 सरल फॉर्म को कोई भी सामान्य निवासी जिसकी सालाना इनकम 50 लाख रुपये से अधिक नहीं है, अपनी इंडिविजुअल इनकम के बारे में जानकारी देते हुए भर सकता है.
वहीं, आईटीआर- 4 सुगम फॉर्म को ऐसे निवासी व्यक्ति, हिंदू अविभाजित परिवार और फर्म (एलएलपी को छोड़कर) द्वारा भरा जा सकता है, जिनकी व्यवसाय और किसी पेशे से अनुमानित इनकम 50 लाख रुपये तक है. इसके साथ ही, आईटीआर-3 और 6 व्यवसायियों के लिए, आईटीआर- 2 आवासीय संपत्ति से इनकम प्राप्त करने वाले लोगों द्वारा भरा जाता है. आईटीआर- 5 फॉर्म एलएलपी और एसोसिएशन ऑफ पर्सन के लिए, वहीं आईटीआर- 7 उन लोगों के लिए है, जिन्हें ट्रस्ट अथवा अन्य कानूनी दायित्वों के तहत रखी गई संपत्ति से आय प्राप्त होती है.
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Posted By : Vishwat Sen
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