25.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

ITR Filing का आज आखिरी दिन, याद है न? फिर मत कहिएगा

ITR Filing Last Date: अगर आपने आयकर विभाग की ओर से निर्धारित तिथि के अंदर आईटीआर फाइल कर दिया है, तो फिर आपको उसे सत्यापित भी करना होगा. आपको यह बताना होगा कि जो आईटीआर फाइल आपके नाम से आयकर विभाग के पास पहुंची है, वह आप ही हैं.

ITR Filing Last Date: आज 31 जुलाई 2024 है. आपको याद है न कि आयकर रिटर्न करने फाइल करने का आज आखिरी दिन (ITR Filing Last Date) है. अगर आप इसे फाइल करने में चूक गए, तो फिर मत कहिएगा. केंद्रीय राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा ने मंगलवार को ही बता दिया है कि देश में 6 करोड़ लोगों ने आईटीआर (ITR) फाइल कर दिया है. मजे की बात है कि जिन 6 करोड़ लोगों ने आईटीआर फाइल किया है, उनमें 70 फीसदी ने न्यू टैक्स रिजीम (New Tax Regime) के विकल्प को चुना है. आपने अपना आईटीआर फाइल किया है क्या? अगर आपने अपना आईटीआर फाइल नहीं किया है, तो अभी फटाफट फाइल कर दीजिए, वर्ना 1 अगस्त 2024 से रोजाना के हिसाब से फाइन (Fine) भरना पड़ेगा.

नई कर व्यवस्था में 75,000 रुपये तक स्टैंडर्ड डिडक्शन

केंद्रीय राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा ने कहा कि इससे पहले वित्त वर्ष 2022-23 के लिए 8.61 करोड़ लोगों ने आईटीआर फाइल (ITR Filing) किए थे. भारत में इस समय व्यक्तिगत आयकर (Individual Income Tax) की दो-दो कर व्यवस्थाएं (Two Tax regime) हैं. इसमें पहली पुरानी कर व्यवस्था (Old Tax Regime) और दूसरी नई कर व्यवस्था (New Tax Regime) है. सरकार पुरानी कर व्यवस्था को समाप्त करना चाहती है. इसीलिए 23 जुलाई 2024 को लोकसभा में पेश किए गए वित्त वर्ष 2024-24 के लिए पूर्ण बजट (Budget) में नई कर व्यवस्था के तहत स्टैंडर्ड डिडक्शन (Standard Tax Deduction) को 50,000 से बढ़ाकर 75,000 रुपये कर दिया गया. वहीं, पुरानी कर व्यवस्था को सरकार ने यथावत छोड़ दिया. पुरानी कर व्यवस्था में टैक्स रेट (Tax Rate) अधिक है, लेकिन इसमें करदाताओं को छूट और कटौतियों के लिए दावा करने का ऑप्शन है. वहीं, नई कर व्यवस्था में टैक्स रेट कम है, लेकिन छूट और कटौतियों का दावा करने का ऑप्शन नहीं है.

आईटीआर फाइल करने में चूकने पर लगेगा फाइन

आयकर विभाग (Income Tax Department) की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार, अगर कोई करदाता विभाग की ओर से निर्धारित आखिरी तारीख तक आईटीआर फाइल नहीं करता है, तो उसे रोजाना के हिसाब से लेट फाइन (Let Fine) का भुगतान करना होगा. जिन लोगों की सालाना आमदनी 5 लाख रुपये से अधिक है, उन्हें 5000 रुपये तक लेट फाइन देना होगा. वहीं, जिन लोगों की आदमनी 5 लाख रुपये से कम है, उन्हें लेट फाइन के तौर पर 1000 रुपये देने होंगे.

ये भी पढ़ें: ITR में खर्च का फर्जी दावा किया तो पड़ेगा भारी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने दी हिदायत

आईटीआर फाइल करने के बाद करना होगा सत्यापित

इसके साथ ही, अगर आपने आयकर विभाग की ओर से निर्धारित तिथि के अंदर आईटीआर फाइल कर दिया है, तो फिर आपको उसे सत्यापित भी करना होगा. आपको यह बताना होगा कि जो आईटीआर फाइल आपके नाम से आयकर विभाग के पास पहुंची है, वह आप ही हैं. आपने उसमें जो दावा किया है, वह भी पूरी तरह से सही है. इसके लिए आयकर विभाग की ओर से 60 दिन का समय दिया जाता है और इस 60 दिन का पहला दिन आपके आईटीआर फाइलिंग की डेट होगी. मान लें कि अगर आपने 15 जुलाई 2024 को आईटीआर फाइल किया है, तो यह आपका पहला दिन होगा और 15 जुलाई से अगले 60 दिनों के अंदर आपको अपनी फाइल को सत्यापित कर देना है.

ये भी पढ़ें: पुरानी कर व्यवस्था क्यों खत्म करना चाहती है सरकार? असली कारण बता रहे हैं गिरीश आहूजा

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें