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ITR Filing last Date : आपके पास है अंतिम मौका, देना पड़ सकता है भारी जुर्माना

अगर आप नहीं भरते तो इसके लिए आपको भारी जुर्माना भी भरना पड़ सकता है. अगर आयकर विभाग ने नोटिस कर जवाब मांगा तो आपकी परेशानी और बढ़ सकती है आज के समय का लाभ लें और वित्त वर्ष 2019-20 का रिटर्न भर दें

By Prabhat Khabar Digital Desk | March 31, 2021 5:27 PM

अगर आपने वित्त वर्ष 2019-20 या एसेसमेंट इयर 2020-21 का आयर टैक्स रिटर्न अभतक नहीं भरा है तो आज आपके पास आखिरी मौका है आज यानि 31 मार्च तक इसे फाइल कर दें,आज भी इसे लेट फाइन और इंटेरेस्ट देकर ही भर सकेंगे . आज आखिरी मौका इसलिए क्योंकि आज के बाद आपको वित्त वर्ष 2019-20 का आईटीआर फाइल करने का मौका नहीं मिलेगा.

अगर आप नहीं भरते तो इसके लिए आपको भारी जुर्माना भी भरना पड़ सकता है. अगर आयकर विभाग ने नोटिस कर जवाब मांगा तो आपकी परेशानी और बढ़ सकती है आज के समय का लाभ लें और वित्त वर्ष 2019-20 का रिटर्न भर दें

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इस बार आईटीआर फॉर्म्स में कुछ बड़े बदलाव हुए हैं जैसे कि रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स, टैक्स डिडक्शंस और कुछ ऐसे बदलाव भी हैं जिन्हें 2019 में पेश किए गए बजट में बताया गया था. टैक्सपेयर्स को असेसमेंट ईयर 2020-21 (वित्तीय वर्ष 2019-20) के लिए आईटीआर फाइल करते समय इन बदलावों पर जरूर ध्यान दें.

इस बार आयकर भरने में कई तरह के बड़े बदलाव भी हुए हैं. पैन और आधार को आयकर भरने में महत्वपूर्ण मान लिया गया है, जिनके पास पैन नहीं है वो आधार से आयकर भर सकते हैं. आईटीआर फाइलिंग में एक और अहम बदलाव आया है अब उन्हें भी आटीआर फाइल करना होगा जिनका ग्रास टोटल इनकम बेसिक एग्जेंप्शन लिमिट से कम है. नीचे कुछ क्राइटेरिया दिए गए हैं और इनकी ग्रॉस टोटल इनकम बेसिक एग्जेंप्शन लिमिट से कम होने पर भी आईटीआर फाइल करना अनिवार्य है.

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वित्तीय वर्ष 2019-20 केंद्र सरकार ने टैक्स सेविंग इंवेस्टमेंट्स के लिए 31 जुलाई 2020 तक का समय दिया था. आईटीआर में एक शेड्यूल डीआई के तहत इन सभी निवेश और क्लेम डिडक्शन की डिटेल्स देनी है. इसी प्रकार आईटीआर में सेक्शन 54 से सेक्शन 54बी के तहत 30 सितंबर तक निवेश पर कैपिटल गेन्स एग्जेंप्शंस की जानकारी देनी है. आयर टैक्स रिटर्न भरने तथा News in Hindi से अपडेट के लिए बने रहें हमारे साथ.

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