ITR Filing Process: आयकर विभाग ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए आईटीआर जमा करने से संबंधित फॉर्म ई-फाइलिंग पोर्टल पर उपलब्ध करा दिया है. आखिरी वक्त की परेशानी से बचने के लिए पिछले चार दिनों में ही, 23 हजार लोगों ने अपना रिटर्न फाइल कर दिया है. किसी भी आयकरदाता के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइन करना जरूरी है. अगर कोई करदाता रिटर्न फाइल नहीं करता है तो आयकर विभाग के द्वारा उसपर जुर्माना किया जा सकता है. आप भी रिटर्न फाइन करने की सोच रहे हैं तो इसमें परेशान होने की जरुरत नहीं है. आप आसानी से घर बैठे आसान प्रोसेस (Income Tax Return Filing Process) से अपना इनकम टैक्स फाइल कर सकते हैं. बिना किसी जुर्माने के साथ रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई है. 31 जुलाई के बाद 31 दिसंबर तक आयकर जमा करने पर करीब पांच हजार रुपये का फाइन लग सकता है. आइये जानते हैं डिटेल.
व्यक्तिगत आयकर भरने के हैं दो कैटेगरी
व्यक्तिगत आयकर भरने के लिए इनकम टैक्स में दो कैटेगरी है. इसमें एक कैटेगरी आईटीआर-1 और दूसरा आईटीआर-4 है. अगर, आपकी सालाना इनकम 50 लाख से कम है तो आप इन फार्म को भरने का विकल्प चून सकते हैं. फार्म का चयन उनके आय के सोर्स के हिसाब से ये अलग-अलग चयन करना होता है. आईटीआर-1 ऑप्शन वालों को अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन, ग्रॉस टोटल इनकम, टैक्स छूट की जानकारी, टैक्स भरने की जानकारी, टैक्स की देनदारी (कैलकुलेशन खुद हो जाती है) की जानकारी भरनी होती है. जबकि, आईटीआर-4 ऑप्शन वालों को ऊपर बताई सभी जानकारी के साथ डिस्क्लोजर्स भी भरने होते हैं. आईटीआर को वैलिडेट करने के लिए आधार बेस्ड ओटीपी डालें.
रिटर्न जमा करने से पहले करें टैक्स की गणना
अपना रिटर्न फाइल करने से पहले कोई अपना टैक्स कैलकुलेट करना चाहिए. इसके लिए आपको गुगल पर कई ऑनलाइन टैक्स कैलकुलेटर का विकल्प मिल जाएगा. आप वहां अपने ट्रांजेक्शन की जानकारी देकर टैक्स सटीकता से जान सकते हैं.
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क्या है पूरा प्रोसेस
इनमक टैक्स रिटर्न (ITR) ऑनलाइन फाइल करने के लिए आपको आयकर विभाग की वेबसाइट पर सबसे पहले रजिस्टर करना होगा. इसके लिए आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए. अपने नाम और जन्म तिथि से आप आसानी से रजिस्टर कर सकते हैं. आपकी आय के स्रोतों के आधार पर अलग-अलग आईटीआर फॉर्म भरे जाते हैं. वह फॉर्म चुनें जो आपके इनकम के सोर्स के लिए सबसे उपयुक्त हो. फॉर्म का चयन करने के बाद सभी जरूरी डीटेल्स जैसे व्यक्तिगत जानकारी, आय डीटेल्स, कर कटौती और छूट भरें. सभी जानकारी दर्ज करके, सभी डीटेल्स को सत्यापित करें और सुनिश्चित करें कि वे सटीक और सही हैं. इसके बाद, आयकर विभाग को रिटर्न की फिजिकल कॉपी भेजकर या ऑनलाइन रिटर्न अपलोड करके ऐसा कर सकते हैं. यदि कोई टैक्स बकाया है तो सुनिश्चित करें कि आप समय सीमा से पहले उसका पेमेंट कर दें.
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