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ITR फाइल करने वालों के लिए बड़ी खबर, सरकार ने तीन महीने पहले जारी किया ये फॉर्म, जानिए किसे भरना है जरूरी

Income Tax Return: वित्त वर्ष के लिए आईटीआर फॉर्म मार्च के अंत या अप्रैल की शुरुआत में अधिसूचित किये जाते हैं. लेकिन पिछले साल, फॉर्म फरवरी में अधिसूचित किये गए थे.

By Prabhat Khabar Digital Desk | December 24, 2023 5:05 AM

Income Tax Return: आयकर विभाग ने आकलन वर्ष 2024-25 के लिए आयकर रिटर्न फॉर्म एक और चार को अधिसूचित कर दिया है. इस फॉर्म को 50 लाख रुपये तक की कुल सालाना आय वाले व्यक्ति और इकाइयां भरते हैं. इससे व्यक्ति, हिंदू अविभाजित परिवार (एचयूएफ) के अलावा, 50 लाख रुपये तक की आय वाली कंपनियां और चालू वित्त वर्ष (अप्रैल 2023-मार्च 2024) में कारोबार और पेशे से आय अर्जित करने वाले वाले लोग इस वित्त वर्ष में अर्जित आय के लिए रिटर्न दाखिल करना शुरू कर सकते हैं. आमतौर पर, वित्त वर्ष के लिए आईटीआर फॉर्म मार्च के अंत या अप्रैल की शुरुआत में अधिसूचित किये जाते हैं. लेकिन पिछले साल, फॉर्म फरवरी में अधिसूचित किये गए थे. हालांकि, इस साल करदाताओं को जल्दी रिटर्न दाखिल करने की सुविधा देने के लिए आईटीआर फॉर्म दिसंबर में ही अधिसूचित कर दिये गये हैं. आईटीआर फॉर्म एक (सहज) और आईटीआर फॉर्म चार (सुगम) सरल फॉर्म हैं. आयकर विभाग ने शुक्रवार को फॉर्म अधिसूचित किये. सहज को 50 लाख रुपये तक की आय वाले और वेतन, एक घर, अन्य स्रोतों (ब्याज) और 5,000 रुपये तक की कृषि से आय प्राप्त करने वाले निवासी व्यक्ति भर सकते हैं. सुगम फॉर्म वे व्यक्ति, हिंदु अविभाजित परिवार और सीमित देनदारी भागीदारी एलएलपी) वाली कंपनियां भर सकती हैं, जिनकी कुल आय 50 लाख रुपये तक है और जिनकी कमाई कारोबार तथा पेशे से है.

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कौन दाखिल करते हैं फॉर्म-1

भारत के वे नागरिक जिनकी सालाना आमदनी 50 लाख रुपये तक है, वे फॉर्म-1 को दाखिल कर सकते हैं या करते हैं. 50 लाख तक की आमदनी में आपका वेतन, आपकी पेंशन या किसी अन्‍य स्रोत से होने वाली आमदनी को भी शामिल किया जाता है. यहां तक कि कृषि से 5000 रुपये तक होने वाली आमदनी को भी इसमें शामिल किया गया है, लेकिन अगर आप किसी कंपनी के निदेशक हैं और किसी गैर-सूचीबद्ध कंपनी में निवेश किया है, तो इससे होने वाली आमदनी, एक से अधिक घर या संपत्ति से, कारोबार से आमदनी होती है, तो आप फॉर्म-1 दाखिल नहीं कर सकते.

कौन दाखिल करेगा फॉर्म-2

अगर भारत के किसी नागरिक की आमदनी 50 लाख रुपये से अधिक है, तो वे फॉर्म-2 दाखिल कर सकते हैं. इसके तहत एक से ज्यादा आवासीय संपत्ति, निवेश से हुई आमदनी या हुई आमदनी, 10 लाख रुपये से अधिक के लाभांश से होने वाली आमदनी और कृषि से हुई 5000 रुपये से ज्यादा की कमाई के बारे में बताना होता है. इसके अलावा अगर पीएफ से ब्‍याज के तौर पर आमदनी होती है, तब भी यह फॉर्म दाखिल किया जाता है.

इस साल रिकार्ड आईटीआर हुए फाइल

इसी साल नवंबर में आयकर विभाग ने एक बयान में कहा कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में, सभी मूल्यांकन वर्षों के लिए कुल 7.85 करोड़ आईटीआर दाखिल किए गए हैं, जो वित्तीय वर्ष 2022-23 में दाखिल 7.78 करोड़ के पिछले रिकॉर्ड को पार कर गया है. आईटीआर दाखिल करने की नियत तारीख (आईटीआर 7 को छोड़कर) 31 अक्टूबर थी, विशेष रूप से उन करदाताओं के लिए जो अंतरराष्ट्रीय या निर्दिष्ट घरेलू लेनदेन में शामिल नहीं थे, और जिनके खातों की लेखापरीक्षा की आवश्यकता थी. वर्ष 2023-24 के लिए, 31 अक्टूबर, 2023 तक 7.65 करोड़ से अधिक आईटीआर दाखिल किए गए हैं. ये पिछले वर्ष की तुलना में 11.7 प्रतिशत अधिक है. वर्ष 23-24 के लिए दाखिल किए गए 7.65 करोड़ आईटीआर में से 7.51 करोड़ से अधिक आईटीआर सत्यापित किए जा चुके हैं, जिनमें से 7.19 करोड़ 31 अक्टूबर तक पहले ही संसाधित हो चुके हैं, यानी लगभग 96 प्रतिशत सत्यापित आईटीआर संसाधित हो चुके हैं. 31 अक्टूबर को फॉर्म 10बी, 10बीबी और फॉर्म 3सीईबी जैसे आवश्यक वैधानिक फॉर्म दाखिल करने की अंतिम तिथि भी चिह्नित की गई, समय सीमा तक 1.44 करोड़ से अधिक विभिन्न वैधानिक फॉर्म दाखिल किए गए. बयान में कहा गया है कि व्यस्ततम फाइलिंग दिनों के दौरान, ई-फाइलिंग पोर्टल ने सफलतापूर्वक ट्रैफिक को प्रबंधित किया, जिससे करदाताओं और कर पेशेवरों को फॉर्म और आईटीआर जमा करने के मामले में एक सहज अनुभव प्रदान किया गया.

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