ITR Filing Last Date: अगर आप आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करते हैं, तो जल्दी करें. आईटीआर फाइल करने के लिए आपके पास अब केवल तीन दिन का ही टाइम बचा है. अगर आप समय रहते आईटीआर फाइल नहीं करते हैं, तो आपको फाइन भी भरना पड़ सकता है. आईटीआर फाइल करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर है. कोरोना महामारी के मद्देनजर इसकी आखिरी तारीख दो बार बढ़ाई जा चुकी है. बीते रविवार यानी 26 दिसंबर तक करीब 4.51 करोड़ से अधिक आयकरदाताओं ने आईटीआर फाइल कर दिया है. हालांकि, विशेषज्ञों का यह भी मनाना है कि सरकार आखिरी तारीख को एक बार फिर बढ़ा सकती है.
आयकर विभाग की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार, बीते रविवार 26 दिसंबर तक जमा हुए आयकर रिटर्न में 2.44 करोड़ रिटर्न आईटीआर-1 फॉर्म (सहज) हैं, जबकि 1.12 करोड़ रिटर्न आईटीआर-4 फॉर्म (सुगम) हैं. सहज और सुगम फॉर्म छोटे और मझोले करदाताओं के रिटर्न के लिए इस्तेमाल होते हैं. सहज फॉर्म का इस्तेमाल 50 लाख रुपये तक की सालाना आय वाले व्यक्तिगत करदाता कर सकते हैं. वेतन और आवासीय संपत्ति से कमाई करने वाले करदाताओं को सहज फॉर्म भरना होता है. वहीं, सुगम फॉर्म के जरिये आयकर रिटर्न व्यक्तिगत करदाता, हिंदू अविभाजित परिवार और 50 लाख रुपये तक की कारोबारी आय वाले जमा कर सकते हैं.
Dear Taxpayers!
Do remember to file your Income Tax Return for AY 2021-22 within the extended due date of 31st December, 2021.
Don't wait, File NOW!
Pl visit: https://t.co/GYvO3n9wMf#FileNow #ITR pic.twitter.com/yEuGY4Qt9f— Income Tax India (@IncomeTaxIndia) December 28, 2021
आयकर विभाग के 11 जनवरी 2021 के एक ट्वीट के अनुसार वित्त वर्ष 2019-20 के लिए कुल 5.95 करोड़ आईटीआर फाइल किए गए थे. पिछले साल आईटीआर फाइल करने की आखिरी तारीख 10 जनवरी थी. अगर इस साल की बात करें तो 26 दिसंबर 2021 तक सिर्फ 4.51 करोड़ आईटीआर ही फाइल हुए हैं. यानी अभी करीब 1.44 करोड़ आईटीआर फाइल होने बाकी हैं। पिछले करीब 10 दिनों में ही लगभग 1 करोड़ लोगों ने आईटीआर भरा है। आंकड़े देखकर ये मुमकिन नहीं लगता कि सिर्फ 5 दिन में करीब डेढ़ करोड़ आईटीआर फाइल हो सकते हैं.
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सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आईटीआर दाखिल करने में देर होती है, तो आयकरदाता को सेक्शन 234 एफ के तहत लेट फाइन का भुगतान भी करना पड़ता है. विशेषज्ञों की मानें तो अगर रिटर्न अंतिम तारीख के बाद फाइल किया जाता है तो 5000 रुपये की लेट फीस देनी होती है. अगर टोटल इनकम 5 लाख रुपये से ज्यादा नहीं है, तो ऐसे में लेट फीस 1,000 रुपये होगी. हालांकि, असेसमेंट ईयर के 31 दिसंबर तक ड्यू डेट मिस करने पर 5,000 रुपये की लेट फीस लगती है और अन्य मामलों में फीस 10,000 रुपये हो जाती है. इसलिए, एक्सटेंडेड ड्यू डेट 31 दिसंबर, 2021 तक टैक्स का भुगतान नहीं करने वालों को दोगुना यानी दस हजार का जुर्माना भरना पड़ेगा.
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