Income Tax Return: आखिरी तारीख से पहले दाखिल कर दें इनकम टैक्स रिटर्न, एक्सपर्ट से जानिए कैसे पाएं छूट

Income Tax Return: आयकर रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई है. टैक्स छूट की सीमा को लेकर जब भी बात आती है, तो बहुत से लोग इस बात को लेकर संशय में रहते हैं कि उनके लिए आईटीआर भरना जरूरी है या नहीं. इनकम टैक्स रिटर्न से जुड़े तमाम सवालों पर जाने माने एक्सपर्ट जितेन्द्र सोलंकी जी ने जवाब दिया.

By Prabhat Khabar Digital Desk | July 19, 2022 5:32 PM
an image

Income Tax Return: आयकर रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई है. कई लोगों का यह मानना है कि उनकी सैलरी 5 लाख से कम है और सरकार की ओर से कहा गया है कि 5 लाख से कम आय वालों पर जीरो टैक्स लगता है, तो ऐसे में आयकर रिटर्न दाखिल करना है या नहीं. वहीं कुछ मानते हैं कि उनकी सैलरी 2.5 लाख से कम है इसलिए उन्हें आईटीआर भरने की जरूरत नहीं. अगर आप भी इस ऊहापोह की स्थिति में हैं तो हम आपको बताने जा रहे हैं आईटीआर से जुड़े तमाम सवालों के जवाब. देखिए वीडियो..

Disclaimer: शेयर बाजार से संबंधित किसी भी खरीद-बिक्री के लिए प्रभात खबर कोई सुझाव नहीं देता. हम बाजार से जुड़े विश्लेषण मार्केट एक्सपर्ट्स और ब्रोकिंग कंपनियों के हवाले से प्रकाशित करते हैं. लेकिन प्रमाणित विशेषज्ञों से परामर्श के बाद ही बाजार से जुड़े निर्णय करें.

Exit mobile version