23.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

ITR : विभाग ने जारी किया नोटिस, इनकम टैक्स विभाग से लेनी होगी देश छोड़ने से पहले इजाजत

ITR : (Income Tax) आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई है और आयकर विभाग ने नोटिस जारी कर बताया है कि करदाताओं को देश से बाहर यात्रा करने से पहले विभाग से मंजूरी लेनी होगी.

ITR : आयकर विभाग ने विदेश यात्रा की योजना बना रहे व्यक्तियों के संबंध में एक नोटिस जारी किया है. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने आयकर अधिनियम, 1961, विशेष रूप से धारा 230 में एक प्रावधान को स्पष्ट किया है, जिसमें कहा गया है कि करदाताओं को देश से बाहर यात्रा करने से पहले विभाग से मंजूरी लेनी होगी. यह नियम अंतरराष्ट्रीय यात्रा पर जाने से पहले कर कानूनों का पालन करने और अनुपालन सुनिश्चित करने के महत्व पर प्रकाश डालता है. मंजूरी प्राप्त करने में विफल रहने पर जुर्माना या अन्य परिणाम हो सकते हैं. आयकर विभाग के साथ किसी भी समस्या को रोकने के लिए व्यक्तियों के लिए इस निर्देश को समझना और उसका पालन करना महत्वपूर्ण है.

विशेष परिस्थितियों मे मिलेगी मंजूरी

यह मंजूरी केवल कुछ विशेष परिस्थितियों में ही जरूरी होती है. 5 फरवरी, 2004 के CBDT निर्देश संख्या 1/2004 के अनुसार गंभीर वित्तीय अनियमितताओं में शामिल या 10 लाख रुपए से अधिक प्रत्यक्ष कर बकाया वाले व्यक्तियों को कर निकासी प्रमाणपत्र की जरूरत होती है, जब तक कि ये बकाया किसी अधिकारी द्वारा फ्रीज न कर दिए गए हों. इन मामलों में व्यक्ति को आयकर अधिनियम या संपत्ति कर अधिनियम के तहत जांच के लिए उपस्थित होना चाहिए और कर मांग की संभावना है.

Also Read : Aadhaar Card : पैन कार्ड बनवाने और आईटीआर भरने के लिए अब आधार एनरोल नंबर का नहीं कर सकेंगे इस्तेमाल, आयकर विभाग ने बदला नंबर

31 जुलाई है अंतिम तिथि

कर निकासी प्रमाणपत्र के लिए स्वीकृति प्राप्त करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है. इसमें एक विस्तृत समीक्षा और औचित्य शामिल है जिसे आयकर के मुख्य आयुक्त या आयकर आयुक्त को प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है. यह प्रमाणपत्र मूल रूप से पुष्टि करता है कि आप आयकर अधिनियम, संपत्ति कर, उपहार कर अधिनियम, व्यय कर अधिनियम और 2015 के काले धन अधिनियम जैसे विभिन्न कर कानूनों के तहत कोई कर बकाया नहीं हैं. सरकार कर निकासी प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए आपको जिन कानूनों का पालन करना होगा, उनमें काला धन अधिनियम को भी शामिल करने के बारे में सोच रही है. इस बात ध्यान रखें, आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई है, और 5 करोड़ से अधिक करदाता पहले ही अपना रिटर्न दाखिल कर चुके हैं, जबकि अन्य अभी भी इस पर काम कर रहे हैं.

Also Read : Property : पुरानी प्रॉपर्टी बेचने पर नहीं मिलेगा महंगाई लाभ, बढ़ेगा tax

Disclaimer: शेयर बाजार से संबंधित किसी भी खरीद-बिक्री के लिए प्रभात खबर कोई सुझाव नहीं देता. हम बाजार से जुड़े विश्लेषण मार्केट एक्सपर्ट्स और ब्रोकिंग कंपनियों के हवाले से प्रकाशित करते हैं. लेकिन प्रमाणित विशेषज्ञों से परामर्श के बाद ही बाजार से जुड़े निर्णय करें.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें