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ITR : आज दोपहर 3 बजे आयकर विभाग का वेबिनार, आईटीआर फॉर्म दाखिल करने की समस्या होगी दूर

ITR : आयकर विभाग 25 जून को दोपहर 3 बजे से वरिष्ठ नागरिकों, पेंशनभोगियों और करदाताओं को आकलन वर्ष 2024-25 के लिए सुचारू रूप से और सही तरीके से आयकर रिटर्न दाखिल करने में मदद करने के लिए WebEx पर एक वेबिनार रखने जा रहा है .

By Pranav P | June 25, 2024 12:39 PM

ITR : आयकर विभाग 25 जून को दोपहर 3 बजे से वरिष्ठ नागरिकों, पेंशनभोगियों और करदाताओं को आकलन वर्ष 2024-25 के लिए सुचारू रूप से और सही तरीके से आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने में मदद करने के लिए WebEx पर एक वेबिनार आयोजित करने जा रहा है. आयकर विभाग के इस वेबिनार में कोई भी व्यक्ति शामिल हो सकता सकता है. इस वेबिनार में आयकर रिटर्न दाखिल करते वक्त आने वाली समस्याओं और उनके समाधानों के पर चर्चा की जाएगी .

जागरूकता फैलाना है मकसद

इंटरनेट के जमाने में बुजुर्गों को ऑनलाइन आईटीआर फॉर्म भरने परेशानी होती है. आयकर विभाग का मंगलवार को दोपहर बाद 3 बजे वेबिनार आयोजित करने का मकसद बुजुर्गों को ऑनलाइन आईटीआर फॉर्म भरने में आने वाली परेशानी को दूर करना और इसके प्रति जागरूकता फैलाना है. आईटीआर फॉर्म ठीक तरीके से दाखिल करने के लिए आयकर विभाग की ओर से समय-समय पर जागरूकता अभियान चलाया जाता है. इसी कड़ी में यह वेबिनार भी आयोजित किया जा रहा है.

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ITR भरते वक्त अक्सर होने वाली गलतियां

ITR भरते वक्त अक्सर कुछ गलतियां हो सकती हैं. इन गलतियों को दूर करने के लिए इन टिप्स को अपनाया जा सकता है.

गलत ITR फॉर्म भरना – गलत आईटीआर फॉर्म का चयन करने पर जुर्माना लग सकता है, इसलिए उचित फॉर्म का चयन करना महत्वपूर्ण है जो आपके आय स्रोतों और आय के प्रकार के अनुरूप हो.

इनकम की पूरी जानकारी न देना –  अपनी आय के बारे में पूरी जानकारी न देने पर आपको जुर्माना भरना पड़ सकता है. अपने टैक्स रिटर्न में आय के सभी स्रोतों, जैसे वेतन, ब्याज आय, किराए की आय और पूंजीगत लाभ को शामिल करना सुनिश्चित करें.

गलत या अधूरी पर्सनल इनफॉर्मेशन भरना – अपना आईटीआर फॉर्म भरते समय, सुनिश्चित करें कि आपका नाम, पैन, पता और बैंक खाते की जानकारी जैसे सभी विवरण सही-सही भरे गए हैं.

समय पर tax न भरना – समय पर अपना ITR दाखिल करना बहुत ज़रूरी है. यह सलाह दी जाती है कि अपने ITR को जमा करने में देरी न करें और आखिरी समय तक इंतज़ार न करें. देरी से जमा करने पर जुर्माना लग सकता है.


जरूरी दस्तावेज न रखना– यह सुनिश्चित करें कि आप अपनी आय, निवेश और अन्य रसीदें और  दस्तावेज संभाल कर रखें. आप कभी नहीं जानते कि भविष्य में आपको सत्यापन या कर ऑडिट के लिए कब उनकी आवश्यकता पड़ सकती है.

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