नयी दिल्ली : समाज के गरीब और निम्न आय वर्ग के विकास के लिए नयी जीवन ज्योति बीमा योजना केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गयी है. प्रधानमंत्री जीवन जीवन ज्योति बीमा योजना एक इन्श्योरेंस प्लान है. जीवन ज्योति बीमा योजना में निवेश के बाद बीमाधारक की मृत्यु होने पर उसके परिवार को दो लाख रुपये मिलते हैं. यह बीमा योजना 18 से 50 वर्ष की आयु वर्ग के लोगों के लिए उपलब्ध है.
प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना मात्र 330 रुपये प्रति वर्ष प्रीमियम में दो लाख रुपये की बीमा ली जा सकती है. यह बीमा योजना एक वर्ष के लिए जीवन कवरेज प्रदान करती है. बीमाधारक को हर साल पॉलिसी का नवीनीकरण किया जा सकता है. साथ ही बीमाधारक अपनी सुविधानुसार योजना से बाहर निकल सकता है और भविष्य में दोबारा इसे फिर से शुरू कर सकता है.
जीवन ज्योति बीमा योजना शुद्ध अवधि की बीमा योजना है. इसमें परिपक्वता का अवधि बंधन नहीं है.पॉलिसीधारक पॉलिसी के लिए भुगतान करने पर प्रीमियम आयकर अधिनियम की धारा 80सी के तहत कर छूट के पात्र हैं. यदि बीमाधारक फॉर्म 15जी या 15एच जमा नहीं करता है, तो कोई भी जीवन बीमा एक लाख रुपये से अधिक हो जाता है, तो दो फीसदी कर योग्य होगा.
यह योजना एक वर्ष के लिए जोखिम कवर करता है. हालांकि, इसका नवीनीकरण किया जा सकता है. साथ ही पॉलिसीधारक बचत खाते से जुड़े ऑटो डेबिट के द्वारा एक वर्ष से अधिक लंबी की अवधि का विकल्प चुन सकता है. बीमा धारक की मृत्यु के मामले में लाभार्थी को दो लाख का मृत्यु कवरेज प्रदान करता है.
एक बचत खाता रखनेवाले 18 से 50 वर्ष के बीच का कोई भी व्यक्ति बैंकों के जरिये इस बीमा योजना का लाभ ले सकता है. अगर व्यक्ति के पास कई बैंक खाते हैं, तो भी केवल एक बचत बैंक खाते द्वारा ही योजना की सदस्यता ली जा सकती है. बचत खाते का लाभ लेने के लिए बीमा धारक के आधारकार्ड को सहभागी बैंक खाते से जोड़ना अनिवार्य है.
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