सैमसंग के वाइस चेयरमैन जे वाई ली को ढाई साल की जेल, नहीं ले पायेंगे कंपनी के फैसले

नयी दिल्ली : दुनिया की दिग्गज कंपनी सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स (Samsung Electronics) के वाइस चेयरमैन जे वाई ली (J Y Lee) को दक्षिण कोरिया की एक अदालत ने ढाई साल जेल की सजा सुनाई है. ली को पूर्व में पांच साल की जेल की सजा सुनाई गयी थी. बाद में ली ने आरोपों से इनकार किया तो उन्हें एक साल बाद रिहा कर दिया गया था. ली की अपील पर वहां की सुप्रीम कोर्ट ने मामले को हाई कोर्ट में भेज दिया था. अब हाई कोर्ट ने मामले की सुनवाई के बाद ली को ढाई साल की सजा सुनाई है.

By Prabhat Khabar Digital Desk | January 18, 2021 3:59 PM

नयी दिल्ली : दुनिया की दिग्गज कंपनी सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स (Samsung Electronics) के वाइस चेयरमैन जे वाई ली (J Y Lee) को दक्षिण कोरिया की एक अदालत ने ढाई साल जेल की सजा सुनाई है. ली को पूर्व में पांच साल की जेल की सजा सुनाई गयी थी. बाद में ली ने आरोपों से इनकार किया तो उन्हें एक साल बाद रिहा कर दिया गया था. ली की अपील पर वहां की सुप्रीम कोर्ट ने मामले को हाई कोर्ट में भेज दिया था. अब हाई कोर्ट ने मामले की सुनवाई के बाद ली को ढाई साल की सजा सुनाई है.

जे वाई ली पर आरोप लगा था कि उन्होंने 2017 में पूर्व राष्ट्रपति पार्क गियून-हाय की एक सहयोगी को रिश्वत दी थी. सुनवाई के दौरान उन्हें इस मामले में उसी समय दोषी पाया गया था और पांच साल की सजा सुनाई गयी थी. इस सजा के बाद ली सैमसंग कंपनी की किसी भी बैठक में शामिल नहीं हो पायेंगे. यहां तक कि कंपनी के अहम फैसले में भी उनका कोई रोल नहीं होगा.

ली को सजा होने से सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स पर व्यापक असर होने की उम्मीद है. सजा काटते हुए ली कंपनी के उत्तराधिकार की प्रक्रिया पर भी नजर नहीं रख पायेंगे. ली ने एक साल की जो जेल काटी है उसे इस सजा में शामिल किया जा सकता है. साथ ही दक्षिण कोरिया के कानून में तीन या तीन साल के कम की सजा को सस्पेंड भी किया जा सकता है. इससे ज्यादा की सजा में जेल जाना पड़ता है.

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कानून के जानकारों का कहना है कि हाई कोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है. लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले से पहले ही फैसला दे दिया है तो ऐसे में अब शायद ली सुप्रीम कोर्ट का रुख न कर पाएं. इसी मामले में ली से रिश्वत लेने वाली पूर्व राष्ट्रपति की सहयोगी पार्क गियून हाय को सुप्रीम कोर्ट ने 20 साल की सजा सुनाई थी.

Posted By: Amlesh Nandan.

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