कमायें ही नहीं टैक्स प्लान भी कीजिए, इन पर निवेश करें, कम होगा टैक्स का बोझ, यहां पढ़ें पूरी जानकारी

Income Tax Return, Life Insurance, School Fees, Tax Saving: लोग साल भर अपने और अपने परिवार के लिए कमाने पर जोर देते हैं. इसके लिए जी-तोड़ मेहनत करते हैं, लेकिन समय पर वे टैक्स प्लानिंग नहीं कर पाते. आयकर रिटर्न दाखिल करते समय जब टैक्स का बोझ पड़ता है, तो उनके पास अफसोस करने के अलावा कुछ नहीं रहता़ बाद में वे कुछ कर भी नहीं पाते हैं.

By Prabhat Khabar News Desk | March 16, 2021 7:15 AM
  • इस साल दो तरह का टैक्स सिस्टम

  • बच्चों की स्कूल फीस पर भी मिलती है छूट

  • हेल्थ इंश्योरेंस से बचा सकते हैं पैसा

Income Tax Return, Life Insurance, School Fees, Tax Saving: लोग साल भर अपने और अपने परिवार के लिए कमाने पर जोर देते हैं. इसके लिए जी-तोड़ मेहनत करते हैं, लेकिन समय पर वे टैक्स प्लानिंग नहीं कर पाते. आयकर रिटर्न दाखिल करते समय जब टैक्स का बोझ पड़ता है, तो उनके पास अफसोस करने के अलावा कुछ नहीं रहता़ बाद में वे कुछ कर भी नहीं पाते हैं. अंतत: टैक्स का बोझ बढ़ता है़ अगर आप भी इस तरह की परेशानी से गुजर चुके हैं, तो ऐसी गलती न करें. वित्तीय वर्ष 2020-21 खत्म हाेने में लगभग दो सप्ताह बचा है. अगर अब तक आपने टैक्स बचत की योजना नहीं बनायी है, तो इसके लिए तैयारी कर लें.

तत्काल आप लाइफ इंश्योरेंस लेकर परिवार की सुरक्षा और टैक्स दोनों की बचत कर सकते हैं

  • नये सिस्टम का टैक्स स्लैब

  • 2. 5 लाख रुपये तक 00

  • 2. 5 लाख से पांच लाख रुपये 05%

  • पांच से 7. 5 लाख रुपये 10%

  • 7. 5 लाख से 10 लाख रुपये 15%

  • 10 लाख से 12़ 5 लाख रुपये 20%

  • 12. 5 लाख से 15 लाख रुपये 25%

  • 15 लाख रुपये से अधिक 30%

पुराने सिस्टम का टैक्स स्लैब

  • 2. 5 लाख रुपये तक 00

  • 2. 5 लाख से पांच लाख 05%

  • पांच लाख से 10 लाख 20%

  • 10 लाख से अधिक पर 30%

इस साल दो तरह का टैक्स सिस्टम : इस साल दो तरह का टैक्स सिस्टम है़ पुराना और नया टैक्स सिस्टम़ जिनके पास हाउसिंग लोन या किसी भी तरह का निवेश है, तो वह पुराने टैक्स सिस्टम में जा सकते हैं और जिनके पास हाउसिंग लोन या किसी भी तरह का निवेश नहीं है, तो वह नये टैक्स सिस्टम का लाभ लेकर आयकर रिटर्न दाखिल कर सकते है़ं आपके पास कई विकल्प हैं, जिनमें निवेश करके आप पैसा बचाने के साथ-साथ टैक्स के बोझ को कम कर सकते हैं.

टैक्स प्लानिंग शुरू करने का अच्छा तरीका जानिए : टैक्स प्लानिंग शुरू करने का सबसे अच्छा तरीका अपनी व्यक्तिगत स्थिति में किसी भी बदलाव की पहचान करना है, जो टैक्स को प्रभावित करता है. नौकरी में बदलाव, अधिक आय, उम्र में वृद्धि, घर बेचने या नये घर के लिए होम लोन का लाभ उठाने से करों पर असर पड़ने की संभावना रहती है.

लिमिट को समझना होगा : एक्सपर्ट का कहना है कि लोग इनकम टैक्स के नियमों में लॉजिक लगाने लगते हैं, यह सही नहीं है़ इनकम टैक्स के नियम लॉजिक पर नहीं, बल्कि सरकार के बनाये कानूनाें पर चलते हैं. जितना अधिक-से-अधिक हो, लेन-देन ऑनलाइन या चेक के जरिये ही करें. ऐसा न करने पर बेवजह आप टैक्स देनदारी में फंस सकते हैं.

इन जगहों पर निवेश करेंगे तो टैक्स का बोझ कम होगा

बच्चों की स्कूल फीस पर भी मिलती है छूट: आयकर धारा 80सी के तहत लाइफ इंश्योरेंस, पीपीएफ, बच्चों की स्कूल फीस, एजुकेशन फीस, एफडी, हाउसिंग लोन के मूल रकम पर छूट मिलती है़ 1़ 5 लाख रुपये तक निवेश कर टैक्स की बचत कर सकते हैं. वहीं धारा 24 के तहत हाउसिंग लोन के ब्याज, जिसकी अधिकतम सीमा दो लाख रुपये तक की है़ वहीं सैलरी क्लास लोगों को अतिरिक्त 50,000 रुपये डिडक्शन का प्रावधान है़

हेल्थ इंश्योरेंस से बचा सकते हैं पैसा : 80डी के तहत हेल्थ इंश्योरेंस टैक्स बचाने में मदद करता है़ इसके प्रीमियम पर टैक्स बचत कर सकते हैं. जीवनसाथी, बच्चे और अपने लिए 25,000 रुपये तक डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं. माता-पिता (सीनियर सिटीजन)के लिए इंश्योरेंस खरीदते हैं, तो 50,000 रुपये तक अतिरिक्त डिडक्शन पा सकते हैं. इस प्रकार 75,000 रुपये तक टैक्स बचत का रास्ता तैयार कर लेते हैं.

एनपीएस है निवेश का अच्छा विकल्प: 80 सीसीडी (1बी) के तहत नेशनल पेंशन सिस्टम (एनपीएस) निवेश का अच्छा विकल्प है़ इसके माध्यम से आप टैक्स देनदारी घटा सकते हैं. यही नहीं, रिटायरमेंट फंड के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है़ इसके तहत 50,000 रुपये तक का निवेश करके छूट प्राप्त कर सकते हैं.

डाकघर में जमा पैसा भी है फायदेमंद : 80 टीटीए के तहत इसके तहत कोई व्यक्ति या हिंदू अविभाजित परिवार सेविंग बैंक अकाउंट या पोस्ट ऑफिस में जमा रकम पर ब्याज के मामले में 10,000 रुपये तक डिडक्शन का दावा कर सकता है. जबकि सीनियर सिटीजन के लिए 50,000 रुपये तक एफडी के ब्याज पर छूट है़

एचआरए के तहत छूट : जो किराये के मकान में रहते हैं, वे एचआरए के तहत छूट ले सकते हैं. खुद का घर है और मकान से किराया आता है, तो आप 30 प्रतिशत स्टैंडर्ड डिडक्शन ले सकते हैं. यह घर के मेंटनेंस के नाम पर मिलता है़

एक्सपर्ट ने कहा : वित्तीय वर्ष समाप्त होने में लगभग 15 दिन का समय बचा है़ ऐसे समय में आप लाइफ इंश्योरेंस लेकर परिवार की सुरक्षा और टैक्स दोनों की बचत कर सकते हैं. निवेश के तौर पर टैक्स सेविंग, फिक्स्ड डिपॉजिट, 1़ 5 लाख रुपये तक पीपीएफ में निवेश, 50,000 रुपये एनपीएस और कुछ ऐसे चैरिटेबल ट्रस्ट में दान करके परोपकार के साथ टैक्स की भी बचत कर सकते हैं.

-सीए मनीष जैन

निवेश के कई विकल्प उपलब्ध हैं. इनके माध्यम से आप टैक्स की बचत कर सकते हैं. आप टैक्स पर छूट प्राप्त करने के साथ-साथ निवेश भी करते हैं. इससे आप खुद के साथ-साथ अपने आप को आर्थिक रूप से मजबूत भी करते हैं.

-सीए मानवेंद्र किशोर

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