मार्च आने से पहले पूरा कर लें ये जरूरी काम, वर्ना उठा पड़ जाएगा भारी नुकसान

नए साल की शुरुआत हो गई और इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल करने के लिए सरकार की ओर से बढ़ाई गई आखिरी तारीख भी नजदीक आती जा रही है. लेकिन, लोगों के सामने केवल आईटीआर दाखिल करना ही अहम नहीं है. कई ऐसे दूसरे काम भी है, जिसे मार्च आने के पहले पूरा कर लिया जाना चाहिए. ऐसा नहीं किए जाने पर उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है.

By Prabhat Khabar Digital Desk | January 4, 2021 5:00 PM

नयी दिल्ली : नए साल की शुरुआत हो गई और इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल करने के लिए सरकार की ओर से बढ़ाई गई आखिरी तारीख भी नजदीक आती जा रही है. लेकिन, लोगों के सामने केवल आईटीआर दाखिल करना ही अहम नहीं है. कई ऐसे दूसरे काम भी है, जिसे मार्च आने के पहले पूरा कर लिया जाना चाहिए. ऐसा नहीं किए जाने पर उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है. आइए, जानते हैं कि मार्च आने के पहले कौन-कौन से जरूरी काम कर लिए जाने चाहिए…

इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग

कोरोना वायरस महामारी के इस दौर में टैक्सपेयर्स की परेशानियों के मद्देनजर केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2019-20 (आकलन वर्ष 2020-21) इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख को बढ़ाकर 10 जनवरी 2021 तय किया है. हालांकि, सरकार ने इसके पहले आईटीआर फाइलिंग की समयसीमा 31 दिसंबर 2020 निर्धारित की थी. ऐसे में, टैक्सपेयर्स के लिए यह जरूरी हो जाता है कि वे सरकार द्वारा आईटीआर दाखिल करने के लिए नए तरीके से तारीख से पहले अपना काम पूरा कर लें. ऐसा नहीं करने पर आयकर विभाग की ओर से उनके पास नोटिस भी भेजा जा सकता है.

पेंशन के लिए लाइफ सर्टिफिकेट

देश में पेंशन पाने वाले लाखों रिटायर्ड कर्मचारियों का जीवन प्रमाण पत्र यानी लाइफ सर्टिफिकेट जमा कराने की आखिरी तारीख में भी सरकार की ओर से बढ़ोतरी की गई है. सरकार ने पेंशनधारियों के लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने की आखिरी तारीख 28 फरवरी 2021 निर्धारित की है. मार्च आने के पहले देश के लाखों पेंशनधारियों को अपने बैंकों में लाइफ सर्टिफिकेट जमा करा देना चाहिए. ऐसा नहीं करने पर उन्हें पेंशन पाने में परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है.

पैन-आधार लिंक

वित्तीय लेनदेन को जारी रखने के लिए आधार नंबर का पैन से लिंक कराना बेहद जरूरी है. वित्त मंत्रालय ने हाल ही में इस बात का ऐलान किया है कि उपभोक्ताओं को अपने-अपने बैंक खातों को आधार और पैन से लिंक कराना जरूरी है. इसका मतलब यह कि बैंक के हर खाते को आधार से जुड़ना बेहद जरूरी है. मंत्रालय की ओर से बैंकों को यह निर्देश दिया गया है कि जो बैंक खाते अब तक आधार के साथ लिंक नहीं कराए गए हैं, उन्हें 31 मार्च 2021 तक लिंक करा लिया जाना चाहिए. इसके साथ ही, सरकार की ओर से निर्धारित इस समयसीमा के अंदर पैन और आधार को भी आपस में लिंक करा लिया जाना चाहिए. ऐसा नहीं किए जाने पर पैन अमान्य किया जा सकता है. इसके साथ ही, पैसों के लेनदेन करने में लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है.

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Posted By : Vishwat Sen

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