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LTA Claim: एक साथ दो साल का एलटीए क्लेम कर सकते हैं या नहीं, जानें क्या है नियम

LTA Benefit: अगर आप लगातार दो साल का एलटीए (Leave Travel Assistance) एक साथ क्लेम कर रहे हैं, तो वह आपको मिल सकता है.

By Prabhat Khabar Digital Desk | September 27, 2021 11:16 PM

LTA Claim: सरकारी कर्मचारियों के साथ-साथ प्राइवेट कंपनियों में कार्यरत कर्मचारियों को भी एलटीए यानी लीव ट्रेवल असिस्टेंस का भुगतान किया जाता है. साल में एक बार आपको भ्रमण करने के लिए यह पैसा दिया जाता है. लेकिन, सवाल है कि कहां-कहां घूमने जाने पर आपको इस योजना का लाभ मिलता है. आपको बता दें कि अगर आप विदेश यात्रा पर जाते हैं, तो एलटीए का क्लेम आपको नहीं मिलेगा.

हालांकि, अगर आप लगातार दो साल का एलटीए (Leave Travel Assistance) एक साथ क्लेम कर रहे हैं, तो वह आपको मिल सकता है. बशर्ते आपने देश में ही किसी जगह की यात्रा की हो. एलटीए क्लेम (LTA Claim) के लिए कोई विशिष्ट नियम नहीं है कि आपने कब यात्रा की. आप लगातार दो साल टूर पर गये या एक साल छोड़कर. यह भी तय नियम नहीं है कि आपको किस जगह की यात्रा करनी है. हां, आपको भारत में किसी जगह की यात्रा करनी होती है.

इसलिए आप चार साल में किसी भी साल लगातार दो बार का एलटीए क्लेम कर सकते हैं. इतना ही नहीं, अगर आपका संस्थान चाहे, तो आपको एक साल में ही आपके चार ब्लॉक के एलटीए के पैसे का भुगतान कर सकती है. यदि इस साल के ब्लॉक की बात करें, तो इसमें वर्ष 2018, 2019, 2020 और 2021 आयेगा.

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चूंकि वर्ष 2020 और 2021 दोनों एक ही ब्लॉक में पड़ते हैं. ऐसे में आप इन दोनों सालों का पैसा एक साथ क्लेम कर सकते हैं, अगर आपने वर्ष 2018 और 2019 में एलटीए क्लेम नहीं किया है. एक बार फिर बता दें कि आपको एलटीए तभी मिलेगा, जब आपने भारत के किसी हिस्से की यात्रा की हो. यदि आप विदेश की यात्रा पर जाते हैं, तो आपको सिर्फ एयरपोर्ट तक का खर्चा मिलेगा, जहां से आपने किसी और देश के लिए उड़ान भरी.

Posted By: Mithilesh Jha

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