हेल्थ बीमा को लेकर आज सभी अलर्ट हो चुके हैं. यदि आप भी किसी बीमा पॉलिसी खरीदने की तैयारी कर रहे हैं तो यह खबर आपके काम की है. जी हां…LIC आम आदमी बीमा योजना (Aam Aadmi Bima Yojana) के नाम से एक सामाजिक सुरक्षा की पॉलिसी चलाने का काम करता है जो असंगठित क्षेत्र के कामगारों के कल्याण के लिए शुरू किया गया है.
आम आदमी बीमा योजना की बात करें तो ये ‘जीवन बीमा निगम’ (LIC) द्वारा प्रशासित है जिसे भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा लागू किया गया है. लाइफ इंश्योरेंस कवरेज के लाभ के अलावा राज्य के ग्रामीण भूमिहीन परिवार के मुखिया को आंशिक और स्थायी विकलांगता के लिए या फिर परिवार के एक कमाऊ सदस्य को कवरेज इस योजना के तहत दी जाती है.
पात्रता की बात : इस बीमा योजना के पात्रता की बात करें तो आवेदक की उम्र 18 से 59 वर्ष के बीच होनी चाहिए. आवेदक परिवार का मुखिया हो या नहीं तो घर का कमाऊ सदस्य/ गरीबी रेखा से नीचे/ गरीबी रेखा से ऊपर के वो सदस्य जो शहर में निवास करते हैं लेकिन उन्हें शहरी क्षेत्र का पहचान पत्र नहीं प्राप्त है…उसे ग्रामीण भूमिहीन होना जरूरी है.
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जरूरी दस्तावेज की बात : एलआइसी की मानें तो, आम आदमी बीमा योजना से जुड़ने के लिए आपके पास राशन कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, विद्यालय प्रमाण पत्र के साक्ष्य, वोटर आईडी, सरकारी विभाग द्वारा प्रदान किया गया पहचान पत्र, आधार कार्ड होना जरूरी है.
बीमा योजना के लाभ के बारे में जानें…
– AABY के अंतर्गत बीमा सुरक्षा की अवधि के दौरान सदस्य की प्राकृतिक रूप से यदि मृत्यु हो जाती है तो उस समय लागू बीमा के अंतर्गत बीमाकृत राशि 30,000 रुपये नामांकित व्यक्ति को दी जाएगी.
-यदि पंजीकृत व्यक्ति की मृत्यु एक्सीडेंट या फिर विकलांगता की वजह से हो जाती है तो पॉलिसी के हिसाब से नॉमिनी को 75,000 रुपये की राशि दी जाएगी.
-विकलांगता के मामले में पॉलिसीधारक या फिर नॉमिनी को 37,500 रुपये की राशि दी जाती है.
-स्कॉलरशिप लाभ के अंतर्गत इस बीमा योजना में 9वीं से 12वीं के बीच पढ़ने वाले अधिकतम दो बच्चों को लाभ मिलता है. उन्हें 100 रुपये प्रति बच्चे के हिसाब से स्कॉलरशिप दी जाती है. इसका भुगतान अर्ध-वार्षिक रूप से किया जाएगा.
प्रीमियम की बात : 30,000 रुपये के बीमा के लिए प्रति व्यक्ति प्रीमियम 200 रुपये प्रति वर्ष के रूप में लिया जाता है. इसमें सुरक्षा निधि से 50 प्रतिशत राज्य सरकार या संघ क्षेत्र द्वारा वहन करने का काम किया जाता है. तो वहीं अन्य पेशेवर समूह के मामले में शेष 50 प्रतिशत प्रीमियम नोडल एजेंसी/ सदस्य/ राज्य सरकार या संघ क्षेत्र वहन करती है.
Posted By : Amitabh Kumar
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