18.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

Life Certificate: पेंशनरों को जीवन प्रमाण पत्र देने अब नहीं जाना पड़ेगा बैंक,केंद्र सरकार ने दिया ये बड़ा आदेश

केंद्र सरकार ने पेंशन वितरण करने वाले सभी बैंकों से बीमार और अस्पताल में भर्ती पेंशनभोगियों को जीवन प्रमाणपत्र जमा करने में मदद करने के लिए उनके पास ‘डोरस्टेप कार्यकारियों’ भेजने की व्यवस्था करने का निर्देश दिया है.

Life Certificate: केंद्र और राज्य सरकार के सेवानिवृत करोड़ों कर्मचारियों को नवंबर के महीने में लाइफ सर्टिफिकेट देना जरूरी होता है. केंद्र सरकार के द्वारा इसके लिए आखिरी तारीख 30 नवंबर तय की गयी है. पहले इसके लिए पेशनरों को खुद बैंक जाकर पैसा देना होता था. इससे उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ता था. मगर, उन्हें अब इस परेशानी से मुक्ति मिलने वाली है. बताया जा रहा है कि केंद्र सरकार ने पेंशन वितरण करने वाले सभी बैंकों से बीमार और अस्पताल में भर्ती पेंशनभोगियों को जीवन प्रमाणपत्र जमा करने में मदद करने के लिए उनके पास ‘डोरस्टेप कार्यकारियों’ भेजने की व्यवस्था करने का निर्देश दिया है. पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग (डीओपीपीडब्ल्यू) ने एक आदेश में कहा है कि सभी बैंक 80 वर्ष और उससे अधिक आयु वाले अति-वरिष्ठ पेंशनभोगियों को डिजिटल माध्यम से जीवन प्रमाण-पत्र बनवाने को लेकर जागरूकता पैदा करने के प्रयास करें. चेहरे का सत्यापन करने वाली तकनीक के इस्तेमाल से पेंशनभोगियों का डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र बनाया जा सकता है.

केंद्र सरकार के है 69.76 लाख पेंशनभोगी

सभी पेंशनभोगियों को अपनी पेंशन आगे भी पाने के लिए हर साल अपने जीवित होने का प्रमाण देना होता है जिसे ‘जीवन प्रमाणपत्र’ कहा जाता है. इस समय केंद्र सरकार के लगभग 69.76 लाख पेंशनभोगी हैं. केंद्र सरकार ने वर्ष 2019 में बैंकों से कहा था कि वे अति वरिष्ठ पेंशनभोगियों को नवंबर के बजाय एक अक्टूबर से ही अपना जीवन प्रमाणपत्र देने की अनुमति दें. वहीं 80 साल से कम उम्र के पेंशनधारकों को अपना जीवन प्रमाणपत्र नवंबर में देना होता है. डीओपीपीडब्ल्यू की तरफ से 25 सितंबर को जारी आदेश में कहा गया है कि चेहरे का सत्यापन करने वाली तकनीक से बनाए गए डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र (डीएलसी) को अब हर पेंशनभोगी अपने घर से ही स्मार्टफोन के जरिये या बैंक शाखा में जमा करा सकता है.

Also Read: Job Loss Insurance: छटनी के दौर में नौकरी छूटने का डर खत्म, बैंक में आती रहेगी सैलरी, जानें ये खास फॉर्मूला

डोरस्पेट बैंकिंग से मिलेगी सुविधा

आदेश के मुताबिक, बैंक डोरस्टेप बैंकिंग कार्यकारियों की नियुक्ति करके जीवन प्रमाणपत्र जमा करने की सुविधा दे सकते हैं. बैंक 80 वर्ष से अधिक उम्र के पेंशनभोगियों को एक अक्टूबर से यह सुविधा देने का निर्देश अपनी शाखाओं को दे सकते हैं. इस आदेश में बैंकों को डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र बनवाने की सुविधा के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए विभिन्न मंचों का इस्तेमाल करने का सुझाव दिया गया है. इस बारे में बैंक शाखाओं एवं एटीएम पर पोस्टर के जरिये सूचना दी जा सकती है.

Also Read: UIDAI एक-दो नहीं, चार तरह का जारी करता है Aadhaar Card, समझिये इसमें क्या है अंतर

ऑनलाइन जमा कर सकते हैं सर्टिफिकेट

केंद्र सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों की सुविधा के लिए इसे सरल बनाने की पहल की है. अब पेंशनर घर बैठे अपना लाइफ सर्टिफिकेट ऑनलाइन जमा कर सकते हैं. अपना लाइफ सर्टिफिकेट ऑनलाइन जमा करने के लिए सरकार के द्वारा एक वेबसाइट https://jeevanpramaan.gov.in/ की शुरूआत की गयी है. यहां पेशनभोगी अपना लाइफ सर्टिफिकेट सीधे अपडेट कर सकते हैं. इसके अलावा पेंशनर्स चाहें तो बैंकों के डोर स्टेप बैंकिंग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं. कई प्राइवेट और सरकारी बैंक अपने वरिष्ठ नागरिकों को घर बैठे लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने की सुविधा देते हैं. इसमें बैंक के कर्मी घर जाकर पेंशन होल्डर से उसे जीवित होने का प्रमाण सत्यापन करवाते है. डोर स्टेप बैंकिग हर बैंक के लिए अलग-अलग है. वर्तमान नियम के अनुसार, डोर स्टेप लाइफ सर्टिफिकेट सर्विस का लाभ कोई भी व्यक्ति 70 वर्ष से अधिक के सीनियर सिटीजन जो चलने फिरने में असमर्थ हैं उठा सकते हैं. इसके लिए ग्राहक का केवाईसी होना जरूरी है और खाते के साथ में मोबाइल नंबर रजिस्टर होना जरूरी है. डोर स्टेप लाइफ सर्टिफिकेट सर्विस वर्तमान में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा दिया जा रहा है. अलग-अलग बैंकों की डोर स्टेप बैंकिंग के लिए शुल्क अलग-अलग होता है. हालांकि, बैंक के द्वारा वित्तीय और गैर वित्तीय कार्यों जैसे जीवन प्रमाण पत्र जमा करने के लिए 70 रुपये प्लस जीएसटी शुल्क के रुप में देना होता है.

पेंशनर्स जीवन प्रमाण पत्र क्या होता है

पेंशनर्स जीवन प्रमाण पत्र एक आधिकारिक दस्तावेज है जो एक सेनियर नागरिक को उनकी सेनियर सिटिजन स्थिति की पुष्टि करता है. यह एक विशेष दस्तावेज है जो व्यक्ति को सरकार द्वारा दी जाने वाली सेवाओं और योजनाओं का उचित उपयोग करने की अनुमति देता है.

पेंशनर्स जीवन प्रमाण पत्र में निम्नलिखित जानकारी शामिल हो सकती है:

  • जन्म तिथि: पेंशनर की जन्म तिथि दर्शित की जाती है.

  • पासपोर्ट साइज फोटो: पेंशनर की तस्वीर शामिल होती है.

  • नाम और पता: पेंशनर का पूरा नाम और उनका स्थायी या स्थायित पता शामिल होता है.

  • सरकार द्वारा प्रदत्त योजनाओं और सुविधाओं के बारे में जानकारी: यह शामिल हो सकता है कि पेंशनर किस प्रकार की सरकारी योजनाओं और सुविधाओं का उपयोग कर रहे हैं.

  • आय और विभिन्न संलग्न प्रमाण पत्रों के बारे में जानकारी: पेंशनर की आय और अन्य संलग्न प्रमाण पत्रों की जानकारी दर्शाता है.

  • पेंशनर्स जीवन प्रमाण पत्र उस व्यक्ति को सरकार और अन्य संगठनों द्वारा प्रदत्त योजनाओं और सुविधाओं का उपयोग करने की अनुमति देता है जिसे वे अधिक उम्र के व्यक्ति के रूप में पहचानते हैं.

Disclaimer: शेयर बाजार से संबंधित किसी भी खरीद-बिक्री के लिए प्रभात खबर कोई सुझाव नहीं देता. हम बाजार से जुड़े विश्लेषण मार्केट एक्सपर्ट्स और ब्रोकिंग कंपनियों के हवाले से प्रकाशित करते हैं. लेकिन प्रमाणित विशेषज्ञों से परामर्श के बाद ही बाजार से जुड़े निर्णय करें.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें