PAN Card Aadhaar Link : आधार और पैन से जुड़ा नहीं किया है यह काम तो जल्द करें नहीं तो भरना पड़ सकता है भारी जुर्माना
Aadhar-PAN Card Linking UPdate: आधार कार्ड को पैन कार्ड (PAN card) से लिंक (Link) (Aadhaar Card) करना जरूरी है, पर अगर अभी तक आपने आपने अपने आधार कार्ड को पैन से लिंक नहीं किया है तो यह खबर आपक लिए बेहद जरूरी है. इस खबर को पढ़कर आप जान पायेंगे की आधार कार्ड को पैन से लिंक करना क्यों जरूरी है और इसे कैसे आसानी से किया जा सकता है. बता दे की आधार और पैन दोनों की बहुत महत्वपूर्ण दस्तावेज है और सरकार के निर्देशानुसार इसे लिंक करना जरूरी है.
आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक करना जरूरी है, पर अगर अभी तक आपने आपने अपने आधार कार्ड को पैन से लिंक नहीं किया है तो यह खबर आपक लिए बेहद जरूरी है. इस खबर को पढ़कर आप जान पायेंगे की आधार कार्ड को पैन से लिंक करना क्यों जरूरी है और इसे कैसे आसानी से किया जा सकता है. बता दे की आधार और पैन दोनों की बहुत महत्वपूर्ण दस्तावेज है और सरकार के निर्देशानुसार इसे लिंक करना जरूरी है.
आधार और पैन कार्ड को लिंक करने कि आखिरी म31 मार्च 2021 है. इसलिए अगर आपने दोनों को लिंक नहीं किया है तो समय रहते जरूर लिंक कर लें. क्योंकि अगर तय समय तक आप आधार को पैन कार्ड से लिंक नहीं करते हैं तो आपको इनकम टैक्स विभाग द्वारा जुर्माना लगया जा सकता है तो 10000 रुपये का होगा.
आयकर विभाग के अनुसार अगर कोई निष्क्रिय या कैंसिल्ड पैन कार्ड पाया जाता है तो उस पैन कार्ड यूजर के खिलाफ इनकम टैक्स ऐक्ट के सेक्शन 272B के तहत 10000 रुपए का जुर्माना लग सकता है. इससे पहले जारी आयकर विभाग द्वारा जारी नोटिफिकेशन में कहा गया था कि अगर 31 मार्च तक टैक्सपेयर्स ने पैन और आधार कार्ड को लिंक नहीं कराया तो पैन कार्ड निष्क्रिय हो जायेगा.
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पैन कार्ड रद्द होने पर आपको कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है. पैन कार्ड होते हुए भी आप पैन कार्ड का इस्तेमाल नहीं कर पायेंगे जहां पर पैन कार्ड की जरूरत होगी. इसके साथ ही सीबीडीटी ने कहा है कि जो लोग आयकर दाखिल कर रहे हैं उनके लिए पैन कार्ड को आधार से जोड़ना अनिवार्य है.
इस तरह ऑनलाइन कर सकते हैं आधार और पैन को लिंक
आधार को पैन से लिंक करने के लिए सबसे पहले इनकम टैक्स की ऑफिशल साइट incometaxindiaefiling.gov.in पर जाएं. साइट के मुख्यपेज पर लेफ्ट साइड में Quick Links का ऑप्शन दिखेगा. इसके नीचे लिंक आधार का ऑप्शन दिखाई देगा. इस लिंक पर क्लिक करें. इसके बाद सबसे ऊपर लाल रंग में Click here लिखा हुआ मिलेगा. जहां पर आप क्लिक करके आप अपने आधार और पैन का लिंक स्टेटस चेक कर सकते हैं. पर अगर आपने आधार पैन से लिंक नहीं किया है तो Click here के नीचे दिए बॉक्स में पैन, आधार नंबर और अपना नाम भरे और दिया हुआ कैप्चा टाइप करें. फिर इसके बाद लिंक आधार पर क्लिक करें. इस तरह से आपका पैन आधार से लिंक हो जायेगा. यहां इस बात दा ध्यान रखे कि आप वहीं नाम लिखे जो आधार कार्ड पर लिखा हुआ है.
इस तरह ऑफलाइन कर सकते हैं लिंक
आधार को पैन कार्ड से लिंक करने के लिए पैन सर्विस प्रोवाइडर, NSDL या UTIITSL के सर्विस सेंटर पर जाकर भी पैन और आधार को लिंक कराया जा सकता है. केंद्र में आपको इसके लिए एक फॉर्म भरना पड़ेगा. साथ ही आधार कार्ड और पैन कार्ड की फोटोकॉपी जमा करना पड़ेगा. यह प्रक्रिया पूरी तरह निशुल्क है.
एसएमएस के जरिये लिंक करने का तरीका
एमएस के जरिए भी आधार और पैन को लिंक किया जा सकता है. इसके लिए एक मैसेज भेजना होगा. एमएसएम से दोनो कार्ड को लिंक करने के लिए मोबाइल नंबर से 567678 या 56161 पर मैसेज भेजना पड़ता है. एसएमएस में UIDPAN स्पेस 12 डिजिट का आधार नंबर स्पेस 10 डिजिट पैन नंबर टाइप करना होगा. इसके बाद इसे आधार से पंजीकृत मोबाइल नंबर से 567678 या 56161 पर भेज दें. फिर आपको इसका मैसेज मिल जायेगा और आधार और पैन कार्ड के लिंक होने की जानकारी मिल जायेगी.
Posted By: Pawan Singh
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