आधार और पैन कार्ड उन मुख्य दस्तावेजों में से एक है, जिसकी जरूरत आज लगभग हर जगह है. चाहे बैंक हो या किसी योजना का लाभ लेना, हर जगह आधार को पैन के साथ लिंक करना अनिवार्य है. इन दोनों को लिंक कराने की अंतिम तारीख 31मार्च 2021 है. इसलिए 30 मार्च आने का इंतजार न करें. इससे पहले ही लिंकिंग प्रोसेस को पूरा कर लें. अगर 30 मार्च तक लिंक नहीं कराया गया तो पैन कार्ड को रद्द माना जाएगा.अब आप घर बैठे ही आधार को पैन कार्ड को कुछ आसान से स्टेप्स के साथ जोड़ सकते है.
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ऑनलाइन लिंकिंग के लिए सबसे पहले खुद को रजिस्टर करना बेहद ज़रूरी है. अगर आपका अकाउंट नहीं बना है, तो पहले अकाउंट बना कर खुद को रजिस्टर कर लीजिए.
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इसके बाद आयकर विभाग की ई-फाइलिंग वेबसाइट (www.incometaxindiaefiling.gov.in) पर विजिट होगा.
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वेबसाइट पर जाने के बाद आपको लेफ्ट साइड में “Link Aadhaar” का विकल्प दिखाई देगा, उस पर क्लिक करे, जिसके बाद आपके सामने एक विंडो ओपन होगी.
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विंडो ओपन होने के बाद इसमें आपको अपना पैन नंबर, आधार नंबर, और आपके आधार कार्ड में जो आपका नाम है उसे लिखना है.
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ज़रूरी जानकारी जैसे जन्म तिथि आदि भरने के बाद प्रोफाइल सेटिंग में जाकर आधार कार्ड लिंक करने का ऑप्शन को सेलेक्ट करना होगा.
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यहां दिए गए सेक्शन में अपना आधार नंबर और कैप्चा कोड भरें.यह पर नेत्रहीन लोगों की सुविधा के लिए वन टाइम पासवर्ड’ (OPT)का भी विकल्प है. आप अपनी सुविधा के अनुसार कैप्चा कोड या OTP में से कोई एक विकल्प चुन सकते है.
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इन सारी प्रक्रिया के बाद नीचे दिए ‘लिंक आधार’ ऑप्शन पर क्लिक करें. इसके बाद आपका आधार लिंक हो जाएगा.
लिंकिंग प्रोसेस की जानकारी के लिए सबसे पहले आपको आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट www.incometaxindiaefiling.gov.in पर विजिट करना होगा. इसके बाद वेबसाइट की बाईं तरफ ‘Link Aadhaar’ के विकल्प पर क्लिक करें. अपने स्टेटस की जानकारी के लिए सामने दिख रहे ‘Click here’ के विकल्प पर क्लिक करना होगा. नई विंडो पर पैन और आधार की डिटेल्स डालते ही आप अपना स्टेटस चेक कर सकते है.
आयकर विभाग के मुताबिक, अगर 31 मार्च तक आपने अपने आधार को पैन से लिंक नहीं कराया, तो आपका पैन कार्ड रद्द हो जाएगा. इसके के बाद अगर आपने अपने कैंसल्ड PAN का इस्तेमाल किया, तो आप पर इनकम टैक्स ऐक्ट के सेक्शन 272बी के तहत 10,000 रुपये का जुर्माना लग सकता है. इसके साथ ही आप बैंकिंग ट्रांजैक्शन, प्रॉपर्टी की खरीद-फरोख्त आदि जैसे ज़रूरी काम नहीं कर पाएंगे.
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Posted by : Vishwat Sen
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