क्या आपने अपना पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक किया है? ऐसे करें स्टेट्स चेक…
अगर आप अपना पैन कार्ड और आधार कार्ड लिंकिंग का स्टेट्स चेक करना चाहते हैं तो हम आपकी मदद कर देते हैं. यह प्रक्रिया बहुत आसान तो है, लेकिन बहुत जरूरी भी है.
क्या आपने अपना पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक किया है? अगर हां तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या आपने इस लिंकिंग का स्टेट्स चेक किया है? अगर नहीं तो आप यह जान लें कि हो सकता है कि आपका पैन कार्ड और आधार कार्ड लिंक ना हो.
अगर आप अपना पैन कार्ड और आधार कार्ड लिंकिंग का स्टेट्स चेक करना चाहते हैं तो हम आपकी मदद कर देते हैं. यह प्रक्रिया बहुत आसान तो है, लेकिन बहुत जरूरी भी है. अगर आपके दोनों दस्तावेज लिंक नहीं होंगे तो आपके कई जरूरी काम नहीं होंगे और साथ ही आपको फाइन भी भरना पड़ सकता है.
अपने पैन कार्ड और आधार लिंकिंग का स्टेट्स चेक करने के लिए आप सबसे पहले www.incometaxindiaefiling.gov.in/aadhaarstatus पर जायें. यहां जाकर आपको अपने पैन और आधार का नंबर डालना होगा. उसके बाद आपको View Link Aadhaar Status पर जाना होगा, वहां जाने के बाद आपको अपने लिंक का स्टेट्स दिखा दिया जायेगा.
एसएमएस के जरिये
आधार और पैन को लिंक कराने के लिए आपको अपने फोन से 567678 या 56161 पर एक मैसेज भेजना होगा, जिसमें आपको अपने आधार और पैन का नंबर डालना होगा, इसके बाद आपको लिंकिंग का मैसेज आ जायेगा.
पैन-आधार लिंक कराने के लिए दस्तावेज की जरूरत नहीं
आधार को पैन से जोड़ने के लिए किसी अन्य दस्तावेज की जरूरत नहीं होती है. दोनों कार्ड के नंबर से ही यह काम आसानी से संभव हो जाता है. यहां केवल ध्यान देने वाली बात यह है कि दोनों में दी गयी जानकारी एक होनी चाहिए अन्यथा आधार और पैन लिंक नहीं होता है.
लिंक नहीं कराने पर होगा 10 हजार का जुर्माना
सरकार ने यह व्यवस्था की है कि अगर कोई अपने आधार और पैन को लिंक नहीं कराता है तो उसके कई जरूरी काम पूरे नहीं होंगे साथ ही उसपर सरकार 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगा सकती है. तो अगर आप इन परेशानियों से बचना चाहते हैं तो जितनी जल्दी हो अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करायें और सरकारी सेवाओं का लाभ उठायें.
Disclaimer: शेयर बाजार से संबंधित किसी भी खरीद-बिक्री के लिए प्रभात खबर कोई सुझाव नहीं देता. हम बाजार से जुड़े विश्लेषण मार्केट एक्सपर्ट्स और ब्रोकिंग कंपनियों के हवाले से प्रकाशित करते हैं. लेकिन प्रमाणित विशेषज्ञों से परामर्श के बाद ही बाजार से जुड़े निर्णय करें.