शराब की ऑनलाइन बिक्री को मंजूरी, ये कंपनी करेगी होम डिलिवरी

Lockdown से बेपटरी हुई अर्थव्यवस्था को फिर से पटरी पर लाने के लिए केंद्र सरकार ने राज्यों को शराब (Liquor) बेचने की छूट दे दी है, जिसके बाद सभी राज्य सरकार रणनीति के तहत शराब बेच रही है. इसी बीच छत्तीसगढ़ और पंजाब ने शराब की ऑनलाइन होम डिलीवरी शुरू की है. दोनों राज्यों के इस पहल के बाद माना जा रहा है कि अन्य राज्यों में भी ऑनलाइन होम डिलीवरी शुरू हो.

By Prabhat Khabar Digital Desk | May 7, 2020 9:57 AM

नयी दिल्ली : Lockdown से बेपटरी हुई अर्थव्यवस्था को फिर से पटरी पर लाने के लिए केंद्र सरकार ने राज्यों को शराब (Liquor) बेचने की छूट दे दी है, जिसके बाद सभी राज्य सरकार रणनीति के तहत शराब बेच रही है. इसी बीच छत्तीसगढ़ और पंजाब ने शराब की ऑनलाइन होम डिलीवरी शुरू की है. दोनों राज्यों के इस पहल के बाद माना जा रहा है कि अन्य राज्यों में भी ऑनलाइन होम डिलीवरी शुरू हो.

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न्यूज 18 की रिपोर्ट के अनुसार शराब की ऑनलाइन डिलिवरी के बीच कंपनी Zomato ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है. कंपनी जल्द ही सरकार से सप्लाई की रणनीति पर चर्चा करेगी. हालांकि कंपनी फिलहाल इस मुद्दे पर चुप है.

बताया जा रहा है कि कंपनी उस इलाके में सप्लाई करेगी, जिस इलाके में कोरोनावायरस के संक्रमितों की संख्या बेहद कम है. इसके अलावा कंपनी अपने बॉय को पूरे सुरक्षा किट के साथ भेजेगी. साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए भी कहेगी.

एजेंसी रॉयटर्स ने कंपनी के सीईओ मोहित गुप्ता के हवाले से लिखा, अगर शराब की होम डिलीवरी की जाएगी तो इसके खपत बढ़ेंगे. हालांकि कंपनी शराब ऑनलाइन सप्लाई करेगी या नहीं इसपर मोहित ने स्पष्ट कुछ नहीं कहा.

दिल्ली में मांग शुरू– दिल्ली में शराब विक्रेताओं ने सरकार से होम डिलीवरी कराने देने की मांग की है. शराब दुकानदारों ने सरकार से मांग करते हुए कहा कि शराब दुकान के बाहर लाइन लगने के कारण सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ रही है, इसके साथ ही इससे कोरोनावायरस फैल जाये. इसलिए सरकार होम डिलीवरी या टोकन की व्यवस्था करें.

मद्रास हाई कोर्ट ने दी सशर्त परमिशन– इससे पहले, बुधवार को मद्रास हाई कोर्ट ने राज्य में शराब ठेके खोलने की अनुमति दी. अदालत ने इसके साथ ही कुछ रेस्ट्रिकेशन भी लगाया. अदालत ने कहा कि शराब खरीदने वाले को ऑनलाइन बिल दिया जाये और उस बिल में उसका पूरा पता आधार नंबर सहित जोड़ा जाये. अदालत का यह फैसला कोरोना संक्रमण के समय हिस्ट्री ट्रैस करने में आसानी के रूप में देखा जा रहा है.

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