होटलों और रेस्टोरेंट्स के मेन्यू कार्ड पर देनी होगी न्यूट्रिशन वैल्यू की जानकारी, सरकार ने जारी किया नया नियम

Menu Labeling Rule : देश के होटलों (Hotels) और रेस्टोरेंट्स (Restaurants) को भी खाने की न्यूट्रिशन वैल्यू (Nutrition value) की जानकारी देनी होगी. खाद्य सुरक्षा विनियामक फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया (FSSAI) ने एक अहम कदम उठाते हुए मेन्यू लेबलिंग नियम (Menu Labeling Rule) तैयार किया है. जिसके तहत रेस्टोरेंट के मेनू कार्ड (Menu Card) में अब खाने की न्यूट्रिशन वैल्यू लिखना जरूरी हो गया है. इससे आपको पता चल सकेगा कि आपके खाने में कितनी कैलोरी (Calorie) है.

By Prabhat Khabar Digital Desk | December 15, 2020 3:49 PM

Menu Labeling Rule : देश के होटलों (Hotels) और रेस्टोरेंट्स (Restaurants) को भी खाने की न्यूट्रिशन वैल्यू (Nutrition value) की जानकारी देनी होगी. खाद्य सुरक्षा विनियामक फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया (FSSAI) ने एक अहम कदम उठाते हुए मेन्यू लेबलिंग नियम (Menu Labeling Rule) तैयार किया है. जिसके तहत रेस्टोरेंट के मेनू कार्ड (Menu Card) में अब खाने की न्यूट्रिशन वैल्यू लिखना जरूरी हो गया है. इससे आपको पता चल सकेगा कि आपके खाने में कितनी कैलोरी (Calorie) है.

यही नहीं, मेन्यू लेबलिंग करते समय पोषक तत्व (Nutrients) की मात्रा भी लिखनी होगी. भारत सरकार (Government of india) ने नया लेबलिंग और डिस्प्ले रेगुलेशन (Display regulation) जारी किया है. इसके हिसाब से 10 से ज्यादा चेन वाले रेस्टोरेंट पर यह लागू होगा. फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया काफी समय से लेबलिंग रेगुलेशन (Labeling regulation) को ठीक करने का प्रयास कर रहा था. इसे अब नोटिफाई कर दिया गया है.

इन रेस्टोरेंट्स पर लागू होगा नया नियम

बता दें कि एफएसएसएआई की ओर से जारी किया गया यह नया नियम 10 से ज्यादा चेन वाले रेस्टोरेंट्स पर लागू होगा. इसके हिसाब से सेंट्रल लाइसेंस (Central license) लेकर या दस से अधिक जगहों पर रेस्टोरेंट चलाने वाली कंपनियों के लिए यह जरूरी हो गया है कि वह अपने मैन्यू कार्ड में कैलोरी संबंधी जानकारी दें. साथ ही मेनू कार्ड में यह भी लिखना होगा कि कैलरी की कितनी मात्रा किस इंसान के लिए पर्याप्त है.

मैन्यू कार्ड में जानकारी देना जरूरी

भारत सरकार के नोटिफिकेशन (Government of India notifications) के हिसाब से मैन्यू कार्ड, डिस्प्ले बोर्ड (Display board) या बुकलेट (Booklet) में खाने के आइटम (Food items) के साथ उसके न्यूट्रीशन वैल्यू के बारे में जानकारी देना जरूरी हो गया है. पिज्जा (Pizza), बर्गर (Burger) बेचने वाले फ़ूड चेन जैसे पिज्जा हट (pizza Hut), डोमिनोज (Domino’s), मैकडोनाल्ड (McDonald) आदि को भी अपने फ़ूड आइटम की कैलोरी के बारे में बताना होगा. इसके साथ ही होटल और बड़े रेस्टोरेंट को भी अपने मेनू पर यह लिखना होगा कि उसमें फूड आइटम में कितनी कैलोरी मौजूद है.

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Posted By : Vishwat Sen

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