श्रम और रोजगार मंत्रालय ने सामाजिक सुरक्षा संहिता के तहत कर्मचारी मुआवजे के नियमों पर मांगे सुझाव और आपत्तियां
Ministry of labor and employment, Social security code, Employee compensation : नयी दिल्ली : श्रम और रोजगार मंत्रालय ने सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 के तहत कर्मचारी के मुआवजे से संबंधित मसौदा नियमों के लिए संबंधित पक्षों से सुझाव और आपत्तियां मांगी है. साथ ही अधिसूचना की तारीख से 45 दिनों के भीतर सुझाव और आपत्तियां देना जरूरी है. मालूम हो कि सामाजिक सुरक्षा संहिता-2020 के मसौदा नियमों को तीन जून को अधिसूचित किया गया है.
Disclaimer: शेयर बाजार से संबंधित किसी भी खरीद-बिक्री के लिए प्रभात खबर कोई सुझाव नहीं देता. हम बाजार से जुड़े विश्लेषण मार्केट एक्सपर्ट्स और ब्रोकिंग कंपनियों के हवाले से प्रकाशित करते हैं. लेकिन प्रमाणित विशेषज्ञों से परामर्श के बाद ही बाजार से जुड़े निर्णय करें.