वाहन चालक ध्यान दें, सड़क परिवहन मंत्रालय ने मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (Motor Accident Claims Tribunal) द्वारा दावों के जल्द निपटान के लिए नए नियम जारी किये है. यह नियम इसलिए बनाये गये हैं ताकि दुर्टना के बाद इश्योरेंस क्लेम में देरी ना हो.
सड़क परिवहन मंत्रालय ने अपने बयान में कहा कि नये नियम में दावों के जल्द निपटान को लेकर विभिन्न पक्षों के लिए समय-सीमा के साथ-साथ सड़क दुर्घटनाओं की विस्तृत जांच, विस्तृत दुर्घटना रिपोर्ट (डीएआर) और इसकी सूचना की प्रक्रिया तय की गयी है. नए नियम को लेकर अधिसूचना जारी कर दी गयी है.
मंत्रालय ने अनुसार वाहन बीमा के प्रमाण पत्र में मान्य मोबाइल नंबरों को शामिल करना भी अनिवार्य कर दिया गया है. नए नियम एक अप्रैल, 2022 से प्रभावी होंगे. अधिसूचना के अनुसार सड़क दुर्घटना की जानकारी मिलने के तुरंत बाद पुलिस के जांच अधिकारी दुर्घटना स्थल का निरीक्षण करेंगे. साथ ही उन्हें घटनास्थल और दुर्घटना में शामिल वाहन की तस्वीर भी लेनी होगी और दुर्घटना स्थल की पूरी रूपरेखा तैयार करनी होगी.
इसके अलावा किसी भी तरह की क्षति की स्थिति में जांच अधिकारी को अस्पताल में घायल व्यक्ति की तस्वीर लेनी होगी. अधिसूचना में जांच अधिकारी को चश्मदीदों या दुर्घटना स्थल के पास खड़े लोगों से मौके पर पूछताछ करने के लिए भी कहा गया है.अधिसूचना के अनुसार, जांच अधिकारी दुर्घटना के 48 घंटों के भीतर दावा न्यायाधिकरण को दुर्घटना की सूचना देंगे. इसके लिये वे फॉर्म एक में पहली दुर्घटना रिपोर्ट (एफएआर) जमा करेंगे.
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