Minor Demat Account Rules: भारतीय शेयर बाजार में हाई रिटर्न के कारण निवेशकों का विश्वास स्टॉक में निवेश करने का बढ़ रहा है. इकोनॉमी और निवेश की बढ़ती रफ्तार का लाभ लेने के लिए हर कोई व्याकुल है. देश में तेजी से बढ़ रहे डीमैट अकाउंट (Demat Account) यही कहानी बयान कर रहे हैं. डीमैट अकाउंट की एक खास बात है कि इस खाते को खोलने के लिए खाताधारक की उम्र 18 साल की होने की कोई जरूरत नहीं है. आप अपने बच्चों के नाम से माइनर डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं. आइये आपको माइनर डिमैट खाता खोलने के प्रोसेस और लाभ के बारे में बताते हैं.
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माता-पिता ही करेंगे ऑपरेट
शेयर मार्केट रेगुलेटर सेबी (SEBI) 18 साल से कम के उम्र होने पर भी डीमैट अकाउंट खोलने की अनुमति देती है. हालांकि, नाबालिग को खाता के संचालन की इजाजत नहीं होती है. खाताधारक के 18 साल के होने के बाद, वह अपना अकाउंट खुद अपने अनुसार ऑपरेट कर सकते है. इस खाते के साफ माता-पिता अपना बैंक खाता ज्वाइंन कर सकते हैं. हालांकि, सेल का पैसा माइनर के बैंक अकाउंट में ही जाता है. शेयर, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड और लिस्टेड बॉन्ड्स में निवेश के लिए डीमैट अकाउंट की जरूरत पड़ती है.
इन दस्तावेजों की पड़ेगी जरूरत
माइनर डीमैट अकाउंट को खोलने के पूरी प्रक्रिया काफी आसान है. इस अकाउंट को खोलने के लिए कोई न्यूनतम उम्र नहीं है. हालांकि, इससे ज्वॉइंट अकाउंट के तौर पर नहीं खोला जा सकता है. अकाउंट खोलते समय बच्चे और पेरेंट्स के डाक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी. एड्रेस प्रूफ के डॉक्यूमेंट के रूप में आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड या सरकार द्वारा जारी की गई दस्तावेज देना होगा. इसके साथ-साथ बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र भी उपलब्ध कराना होगा. यदि जन्म प्रमाणपत्र पर माता-पिता का नाम नहीं हैं तो बच्चे का पासपोर्ट, बाल आधार, स्कूल ट्रांसफर सर्टिफिकेट या बोर्ड मार्कशीट उपलब्ध कराना होगा.
गिफ्ट स्टॉक से चलेगा खाता
माइनर डीमैट अकाउंट की खास बात ये है कि इसके जरिए आप स्टॉक की खरीदारी नहीं कर सकते हैं. साथ ही, इंट्रा डे ट्रेडिंग की भी सुविधा मिलेगी. बल्कि माता-पिता अपने डिमैट खाता से खरीदारी के शेयर को बच्चों के गिफ्ट करते हैं. हालांकि, इसके माध्यम से सेल संभव है. माइनर के डीमैट अकाउंट में ओवरड्राफ्ट की सुविधा नहीं होना चाहिए. पैरेंट्स को फॉर्म पर सिग्नेचर करना होगा. साथ ही, माइनर डीमैट अकाउंट की केवाईसी भी करानी पड़ेगी. माइनर के फोटो के साथ पैरेंट्स को भी केवाईसी फॉर्म पर साइन करना होगा.
(नोट: शेयर बाजार में निवेश बाजार जोखिम के अंतर्गत है. पैसा लगाने से पहले किसी वित्तिय सलाहकार से पूरी जानकारी ले लें.)
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