किसान विकास पत्र स्कीम के लिए बुरी खबर : 32 साल पुरानी सेविंग स्कीम्स का घटी इंट्रेस्ट रेट, जानें इससे जुड़ी और बातें
KVP : पोस्ट ऑफिस की सबसे अच्छी सेविंग स्कीम में से एक किसान विकास पत्र (KVP) स्कीम के लिए बुरी खबर आई है. सरकार ने किसान विकास पत्र के लिए इंट्रेस्ट रेट 6.9 फीसदी से घटाकर 6.2 फीसदी कर दिया है. इस कारण जो इन्वेस्टमेंट पहले 124 महीने में दोगुना हो जाता था, अब उसे दोगुना होने मे 138 महीनों का समय लगेगा.
KVP : पोस्ट ऑफिस की सबसे अच्छी सेविंग स्कीम में से एक किसान विकास पत्र (KVP) स्कीम के लिए बुरी खबर आई है. सरकार ने किसान विकास पत्र के लिए इंट्रेस्ट रेट 6.9 फीसदी से घटाकर 6.2 फीसदी कर दिया है. इस कारण जो इन्वेस्टमेंट पहले 124 महीने में दोगुना हो जाता था, अब उसे दोगुना होने मे 138 महीनों का समय लगेगा.
क्या है किसान विकास पत्र स्कीम
किसान विकास पत्र स्कीम एक लंबी अवधि की निवेश योजना है, जिसमें पैसा जमा करने पर 124 महीनों मे दोगुनी रकम मिलती थी. इस स्कीम में कम से कम 1000 रुपये निवेश किया जा सकता है, जिसे आगे 100 भागों मे बांटा जा सकता है. यानी एक तरह से यह वन टाइम इन्वेस्टमेंट स्कीम है. इस स्कीम के तहत आप कितनी भी राशि जमा कर सकते हैं. 2021 की दूसरी तिमाही यानि 30 सितंबर तक इसकी ब्याज दर 6.9 फीसदी रखा गया था, जिसे घटाकर 6.2 फीसदी कर दिया गया है. इस स्कीम में निवेश करने पर 2.5 साल की अवधि पूरी होने के बाद इमरजेंसी में आप इसमें से अपना पैसा निकाल सकते हैं. अगर आपको पैसे की जरूरत है, तो इसके आधार पर आपको आसानी से लोन भी मिल सकता है.
इन जरूरी दस्तावेजों की होगी जरूरत
अगर आप इस स्कीम में निवेश करने की सोच रहे हैं, तो आपको एक आईडी प्रूफ, ऐड्रेस प्रूफ, आधार कार्ड और पैन कार्ड की जरूरत होगी. इसके अलावा, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और पासपोर्ट से भी विकल्प के तौर पर लय जा सकता है. इसमें 10 साल से ज्यादा उम्र के बच्चे भी अपने नाम पर अकाउंट खुलवा सकता है. उससे कम उम्र के बच्चों के लिए गार्जियन के नाम पर उकाउंट खुलवाया जा सकता है. इसके अलावा, तीन लोगों के साथ मिलकर ज्वॉइंट अकाउंट खुलवाने की भी सुविधा इसमें मौजूद है.
ऐसे खोलें अपना अकाउंट
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किसान विकास पत्र स्कीम के तहत आप किसी भी डाकघर में जाकर फॉर्म भरकर अकाउंट खोल सकते हैं या फॉर्म को ऑनलाइन भी डाउनलोड किया जा सकता है.
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फॉर्म पर जरूरी बातें जैसे नाम, जन्मतिथि और एड्रेस प्रूफ भारी होनी चाहिए.
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इसके साथ ही कितना अमाउंट का आप निवेश कर रहे ये स्पष्ट रूप से लिखी होनी चाहिए.
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इसे दोनों माध्यम से भुगतान किया जा सकता, अगर आप चेक के माध्यम से भुगतान कर रहे हैं, तो फॉर्म पर चेक नंबर की जानकारी लिखना न भूले.
टैक्स डिडक्शन का फायदा नहीं
यह स्कीम इनकम टैक्स के सेक्शन 80सी के तहत कवर नहीं होता, जिससे इसमें निवेश करने पर टैक्स डिडक्शन का फायदा नहीं मिलता है. इससे प्राप्त इंट्रेस्ट आपकी टोटल इनकम में शामिल होता है और उसके हिसाब से आपको टैक्स भरना होता. साथ ही, कुल इंट्रेस्ट इनकम का 10 फीसदी TDS के रूप में काट लिया जाता है. हालांकि, अगर आप मैच्योरिटी पीरियड के बाद निकासी करते तो टीडीएस नहीं कटता है.
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Posted by : Vishwat Sen
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