PMSYM Yojana News : अगर आप असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं और आपको अपना मेहनताना दिहाड़ी के तौर पर मिलता है या फिर आप अपना सड़क के किनारे रेहड़ी-पटरी लगाकर रोजी-रोटी चलाते हैं, तो आप भी सरकारी कर्मचारियों की तरह पेंशन पाने के हकदार हैं. केंद्र की मोदी सरकार ईंट भट्ठा पर काम करने वाले मजदूरों से लेकर रेहड़ी-पटरी लगाने वालों और रिक्शा चालकों को भी हर महीने कम से कम 3000 रुपये पेंशन दे रही है. सरकार प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना (PMSYM Yojana) के तहत असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को पेंशन का लाभ दे रही है.
केंद्र की मोदी सरकार ने असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए 1 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना की शुरुआत की थी. सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना के जरिए असंगठित क्षेत्रों के श्रमिक जैसे कि ड्राइवर, रिक्शा चालक, मोची, दर्जी, मजदूर, घरों में काम करने वाले, भट्टा कर्मकार आदि को पेंशन का लाभ दिया जाता है. इस योजना के माध्यम से उन सभी असंगठित क्षेत्र के कामगारों को पेंशन प्रदान की जाएगी, जिनकी मासिक आय 15,000 रुपये या उससे कम हो.
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के तहत लाभार्थियों को 60 साल की आयु के बाद 3000 रूपये की पेंशन धनराशि हर महीने दी जाएगी. इस योजना के अंतर्गत आवेदन करने वाले लाभार्थियों की आयु 18 वर्ष से लेकर 40 वर्ष होनी चाहिए. इस योजना का लाभ सरकारी कर्मचारी, कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ), नेशनल पेंशन स्किम (एनपीएस) तथा राज्य कर्मचारी बीमा निगम (ईएसआईसी) के सदस्य नहीं उठा सकते हैं. इस योजना में शामिल होने वाले श्रमयोगी आयकर दाता नहीं होना चाहिए.
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में शामिल होने के लिए लाभार्थियों का आधार कार्ड और बैंक खाता होना तथा बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक होना जरूरी है. योजना के अंतर्गत आवेदन करने बाद आवेदक को मासिक आधार पर प्रीमियम देना होगा. 18 साल की आयु के श्रमयोगियों को प्रतिमाह 55 रुपये की धनराशि का प्रीमियम जमा करना होगा तथा 29 साल की आयु वालों को प्रतिमाह 100 रुपये का प्रीमियम और 40 साल की आयु वालों को 200 रुपये का प्रीमियम प्रतिमाह जमा करना होगा. प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के तहत आवेदन करने के लिए अपने नजदीकी जनसेवा केंद्र अथवा डिजिटल सेवा केंद्र में जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते है. रजिस्ट्रेशन कराने के लिए बैंक खाता पासबुक और आधार कार्ड साथ लेकर जाएं.
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आवेदक असंगठित क्षेत्रो का कामगार श्रमिक होना चाहिए.
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असंगठित क्षेत्रो के श्रमिकों की मासिक आय 15000 रुपये से अधिक नहीं हो.
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आवेदक की आयु 18 साल से 40 साल तक होनी चाहिए.
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सबसे बड़ी शर्त इनकम टैक्स पेयर्स नहीं होना चाहिए.
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पात्र व्यक्ति ईपीएफओ, एनपीएस और ईएसआईसी के अंतर्गत कवर नहीं होना चाहिए.
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सब्सक्राइबर के पास मोबाइल फोन, आधार कार्ड होना जरूरी है.
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योजना के लिए बचत खाता भी अनिवार्य है.
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आधार कार्ड
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पहचान पत्र
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बैंक खाता पासबुक
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पत्र व्यवहार का पता
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मोबाइल नंबर
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पासपोर्ट साइज फोटो
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इसके लिए सबसे पहले आपको प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा.
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अब आपके सामने होम पेज खुल कर आएगा.
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होम पेज पर आपको क्लिक हियर टू अप्लाई नाउ के लिंक पर करना होगा.
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इस होम पेज पर आपको Click here to apply now का ऑप्शन दिखाई देगा. आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना होगा. ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने अगला पेज खुल जाएगा.
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इस पेज पर आपको Self Enrollment का ऑप्शन दिखाई देगा. आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना होगा. ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको अपना मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा. फिर आपको Proceed के बटन पर क्लिक करना होगा.
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बटन पर क्लिक करने के बाद स्क्रीन पर अपना नाम, ईमेल आईडी और कैप्चा कोड को दर्ज करना होगा और फिर ‘जेनरेट ओटीपी’ विकल्प पर क्लिक करना होगा. फिर आपको ओटीपी दर्ज करना होगा और सत्यापित करें पर क्लिक करना होगा.
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इसके बाद आपको बाकी आवेदन फॉर्म भरना होगा. जेपीईजी फॉर्म में आवश्यक दस्तावेज अपलोड करना होगा. फिर समीक्षा के बाद आवेदन पत्र जमा करना होगा.
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इसके बाद प्रिंट आउट निकल कर सुरक्षित कर लें.
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