गलत अकाउंट में अगर हो जाए मनी ट्रांसफर, तो कैसे मिलेगा पैसा वापस, जानिए क्या है प्रोसेस
देश का तेजी से डिजिटलाईजेशन होता जा रहा है. नगदी लेन-देन के बदले अब लोग धडल्ले से डिजिटल ट्रांजेक्शन करने लगे हैं. घर बैठे कोई आर्डर करना हो, किसी को पैसे भेजने हो, लोग डिजिटल ट्रांजेक्शन का ही सहारा लेते हैं. लेकिन कभी-कभी भूल वश ऐसा हो जाता है कि हमें पैसा किसी अकाउंट में डालना होता है. और डाल देते हैं किसी और अकाउंट में.
देश का तेजी से डिजिटलाईजेशन होता जा रहा है. नगदी लेन-देन के बदले अब लोग धडल्ले से डिजिटल ट्रांजेक्शन करने लगे हैं. घर बैठे कोई आर्डर करना हो, किसी को पैसे भेजने हो, लोग डिजिटल ट्रांजेक्शन का ही सहारा लेते हैं. लेकिन कभी-कभी भूल वश ऐसा हो जाता है कि हमें पैसा किसी अकाउंट में डालना होता है. और डाल देते हैं किसी और अकाउंट में.
ऐसे में आमतौर पर लोग यही सोचते हैं कि, अब पैसा वापस नहीं मिलेगा. लेकिन ऐसा है नहीं. अगर भूलवश आप किसी अकाउंट के बदले किसी और के अकाउंट में पैसे डाल देते हैं तो वो पैसा आप बैंक से क्लेम करके वापस ले सकते हैं. इसके लिए एक खास प्रोसेस है, जिसके तहत आपको आपका पैसा वापस मिल जाता है. आइए जानते हैं पैसे वापसी का फुल डिटेल.
गलत अकाउंट में पैसे ट्रांसफर होने पर क्या करें.
भेजनेवाले और पानेवाले के खाते अगर एक ही बैंक में है तो
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बैंक को गलत ट्रांजेक्शन की पूरी जानकारी दे, और डिजिटल सेडिंग का रिटर्निंग मैसेज भी दिखाएं.
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बैंक को पूरे मामले की जानकारी पहले एक मेल के जरिए दें ताकी पूरी प्रक्रिया का ट्रैक रिकॉर्ड सलामत रहे.
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सबसे पहले गलत ट्रांजेक्शन हो गया है तो तीन दिन के अंदर जाकर बैंक को इसकी जानकारी दें.
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फिर जिस अकाउंट में पैसा गया है उसका डिटेल हासिल करें.
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बैंक के जरिये उस उस खाताधारी का पता करें.
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सारे सबूत देने के बाद बैंक उस खाताधारी से संपर्क कर उसे पैसे वापस करने के लिए रिक्वेस्ट भेजेगा.
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7 वर्किंग दिनों के अंदर आपका पैसा आपके खाते में आ जाएगा.
भेजनेवाले और पानेवाले के खाते अगर अलग-अलग बैंक में है तो क्या करेः अब अगर मान लीजिए कि बेनेफिशिएरी का खाता किसी दूसरे ब्रांच में है तो आपको खुद जाकर उस ब्रांच के मैनेजर से मिलना होगा. और अपनी समस्या बतानू होगी. साथ ही उसके समाधान का भी उपया करना होगा. ऐसा करने से आपका पैसा बच सकता है. बैंक आपके अकाउंट में पैसा वापस भेज देगा.
अगर बेनेफिशिएरी पैसे लौटाने से इनकार कर दे तो क्या करेः आमतौर पर अगर गलती से गलत अकाउंट पर पैसा चला गया है तो बैंक की आग्रह पर बेनेफिशिएरी पैसा लौटा देता है. लेकिन अगर वो किसी कारण पैसे लौटाने से मना कर देता को प्रक्रिया थोड़ी जटिल हो जाती है. आपको अपने बैंक से जुड़े दस्तावेज और ट्रांजेक्शन से जुटे प्रूफ के साथ-साथ बैंक जो डिटेल मांगे उसे देना होगा. इसके अलावा आप कानूनी कार्रवाई भी कर सकते हैं, चूंकि आपका मामला जेनविन है इसलिए आपको कानूनी प्रक्रिया के बाज पैसे मिलने की पूरी संभावना रहती हैं.
Posted by: Pritish Sahay
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