म्यूचुअल फंड के निवेशक हो या डीमैट खाताधारक, 30 सितंबर जरूर करें नॉमिनेशन
सेबी ने सभी डीमैट खाताधारकों और म्यूचुअल फंड निवेशकों के लिए एक नॉमिनी रखना अनिवार्य कर दिया है. सेबी ने इसके लिए अंतिम तारीख बढ़ा कर 30 सितंबर 2023 तय किया है. इस तारीख तक नामिनी का नाम नहीं जोड़ने वालों का खाता और फोलियो फ्रीज कर दिया जायेगा.
सभी व्यक्तिगत डीमैट खाताधारकों और म्यूचुअल फंड निवेशकों के पास अपने उत्तराधिकारी को नामित करने या एक घोषणापत्र भरकर योजना से बाहर निकलने का विकल्प चुनने के लिए 30 सितंबर तक का समय है. ऐसा नहीं करने पर निवेशकों के डीमैट खातों और फोलियो पर रोक लग जायेगी, यानी उन्हें ‘फ्रीज’ कर दिया जायेगा और वे अपने निवेश को निकाल नहीं पायेंगे. भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) के अनुसार, यह आदेश नये और मौजूदा दोनों निवेशकों पर लागू होगा. यह कदम निवेशकों को अपनी संपत्ति को सुरक्षित रखने और उन्हें उनके कानूनी उत्तराधिकारियों को सौंपने में मदद करने को उठाया गया है.
फ्रीज हो जायेगा खाता और फोलियो
सेबी के नये नियमों के अनुसार, नये निवेशकों को ट्रेडिंग और डीमैट खाते खोलते समय अपनी प्रतिभूतियों के लिए ‘नामांकन’ यानी नॉमिनी का नाम देना होगा या घोषणापत्र के जरिये बाहर निकलने का विकल्प चुनना होगा. मौजूदा निवेशक (संयुक्त रूप से रखे गये म्यूचुअल फंड फोलियो सहित) यदि इस समयसीमा को पूरा करने में विफल रहते हैं, तो उनके फोलियो को फ्रीज कर दिया जायेगा और वे उसमें से अपना निवेश नहीं निकाल पायेंगे. इसके अलावा निवेशकों के डीमैट खाते या म्यूचुअल फंड फोलियो तब तक ‘फ्रीज’ रहेगा जब तक कि वे नामांकन नहीं करते या बाहर निकलने का विकल्प नहीं चुनते हैं.
संपत्ति हस्तांतरण में होती है आसानी
बाजार विशेषज्ञों का कहना है कि अतीत में कई निवेशक खाते बिना किसी को नॉमिनी के खोले गये हैं. ऐसे मे सही उत्तराधिकारी को संपत्ति के हस्तांतरण में कठिनाई आती है. ऐसे में यह कदम काफी अच्छा है और इससे संपत्ति के हस्तांतरण में आने वाले मुश्किलों से निजात मिलेगी.
‘फायर्स’ के सह-संस्थापक और सीइओ तेजस खोडे ने कहा, यह किसी भी दुर्भाग्यपूर्ण घटना के मामले में निवेशकों के कानूनी उत्तराधिकारियों को प्रतिभूतियों के सुचारू और सुगम हस्तांतरण को सुनिश्चित करेगा. आनंद राठी वेल्थ के उप मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीइओ) फिरोज अजीज ने कहा कि यह सेबी की ओर से उठाया गया एक महत्वपूर्ण और सराहनीय कदम है.
दो बार बढ़ चुकी है अंतिम तारीख
जुलाई, 2021 में सेबी ने सभी मौजूदा पात्र ट्रेडिंग और डीमैट खाताधारकों को 31 मार्च, 2022 को या उससे पहले नामांकन का विकल्प प्रदान करने के लिए कहा था. बाद में इसे एक साल और बढ़ाकर 31 मार्च, 2023 तक कर दिया गया था. म्यूचुअल फंड यूनिटधारकों के संबंध में नियामक ने 15 जून, 2022 को अपने परिपत्र में म्यूचुअल फंड ग्राहकों के लिए एक अगस्त, 2022 को या उसके बाद नामांकन से बाहर निकलने के लिए नामांकन विवरण या घोषणा देना अनिवार्य कर दिया था. इसे एक अक्तूबर, 2022 तक और फिर मार्च, 2023 तक बढ़ा दिया गया. बाजार भागीदारों से मिले आग्रह के बाद फोलियो और डीमैट खातों को फ्रीज करने का प्रावधान 31 मार्च, 2023 के बजाय 30 सितंबर, 2023 से लागू करने का फैसला किया गया.
ऑनलाइन ऐसे जोड़ सकते हैं नॉमिनी
सबसे पहले आपको अपने ट्रेडिंग अकाउंट में लॉग-इन करना है.
इसके बाद माई प्रोफाइल सेक्शन में जा कर नॉमिनी डिटेल्स पर जाएं.
ऐड नॉमिनी या ऑप्ट आउट को चुनें.
इसके बाद नॉमिनी की जानकारी जैसे नाम, पैन नंबर और पता दर्ज करें.
फिर आधार ओटीपी के जरिये ई-साइन करें.
आप अपने डीमैट खाते में नॉमिनी बदलने के लिए भी इसी प्रोसेस का पालन कर सकते हैं.
अधिकतम तीन नॉमिनी जोड़ सकते हैं
मौजूदा नियमों के मुताबिक किसी भी डीमैट अकाउंट में अधिकतम तीन नॉमिनी जोड़े जा सकते हैं. अगर आप एक से ज्यादा नॉमिनी अपने अकाउंट में जोड़ रहे हैं, तो फिर उनका हिस्सा भी तय करना होगा. आप अपने कभी भी नॉमिनी को बदल सकते हैं. इसके लिए आपको दोबारा से नॉमिनेशन फॉर्म को भरना होगा और डीमैट खाता अपडेट करना होगा.
ये सब हो सकते हैं नॉमिनी
नॉमिनी वह व्यक्ति होता है जो खाताधारक के गुजर जाने के बाद कानूनी रूप से उसका दायित्व संभलता है. नॉमिनी आपके परिवार का कोई सदस्य या फिर दोस्त भी सकता है. हालांकि, डीमैट अकाउंट के नॉमिनी में एचयूएफ या फिर किसी अन्य संस्था का नाम नहीं दिया जा सकता है.
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