National Pension System : नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) से अगर आप भी जुड़े है और अपने खाते में जमा रकम निकालने की सोच रहे है, तो नयी सुविधाओं के बारे में जानकारी आपके काम आ सकती है. दरअसल, पेंशन फंड रेग्युलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) ने एनपीएस को लेकर कुछ बदलाव किया है. इसके तहत ग्राहक अब आंशिक निकासी का रकम सिर्फ पांच दिनों में अपने खाते में ट्रांसफर कर सकेंगे.
खास बात यह है कि पेंशन फंड रेग्युलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के नये नियमों का लाभ ऑनलाइन लिया जा सकता है. हालांकि, आपका खाता तीन साल पुराना होना चाहिए. साथ ही कुल जमा रकम का सिर्फ 25 प्रतिशत ही निकालने की अनुमति दी जायेगी. इसके लिए ग्राहक को नोडल कार्यालय को लिखित में आवेदन देना होगा. साथ ही सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स भी देना होगा. इसमें सेल्फ डिक्लेरेशन की भी सुविधा है. राहत वाली बात यह है कि ग्राहक ऑफलाइन के साथ ही ऑनलाइन निकासी भी कर सकते हैं.
गौर हो कि वर्ष 2004 में सरकारी कर्मचारियों के लिए नेशनल पेंशन सिस्टम शुरू किया गया था. बाद में 2009 में इसे सभी नौकरी पेशा वर्गों के लिए खोल दिया गया. इसके तहत कोई भी कामकाजी पेंशन खाते में नियमित योगदान दे सकता है. इसका लाभ लेने के लिए भारतीय नागरिक होना जरूरी है और उम्र 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए. बता दें कि एनपीएस के खाते दो प्रकार के होते हैं. पहले में 60 साल की आयु तक पैसे नहीं निकाला जा सकता है, जबकि दूसरे में यह एक बचत खाते ही तरह होता है और ग्राहक अपनी जरूरत के हिसाब से पैसा निकाल सकता है.
– सीआरए वेबसाइट (https://cra-nsdl.com/CRA/) पर जाये
– UserID और Password के जरिए लॉगिन करें
– पेज खुलने पर Partial Withdrawal का ऑप्शन चुनें
– स्क्रीन पर निकालने लायक रकम दिख जाएगी
– निकासी के कारणों की जानकारी उपलब्ध कराये
– Self Declaration की प्रक्रिया करें. फिर, रिक्वेस्ट सबमिट करें
– सबमिट करने से पहले बैंक अकाउंट डिटेल क्रॉस चेक कर लें
– ओटीपी के जरिए आगे की प्रक्रिया पूरी करें
– प्रोसेस पूरी होने के दिन को छोड़ कर पांच वर्किंग डे के अंदर खाते में पैसा ट्रांसफर
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Upload By Samir Kumar
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